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Nora Fatehi Defamation Case: एविएशन कंपनी ने नोरा फतेही पर किया 3 करोड़ का मानहानि केस, चार्टर्ड प्लेन को ‘टॉय’ बताने पर विवाद

Nora Fatehi Defamation Case: एविएशन कंपनी ने नोरा फतेही पर किया 3 करोड़ का मानहानि केस, चार्टर्ड प्लेन को ‘टॉय’ बताने पर विवाद

बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही कानूनी विवाद में घिर गई हैं। एक एविएशन कंपनी ने उनके खिलाफ 3 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि अभिनेत्री की ओर से किए गए कथित अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना कमेंट्स से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

यह मामला गुजरात के गांधीनगर कोर्ट में दायर किया गया है। एविएशन कंपनी ड्यून्स एविएशन ने नोरा फतेही से सार्वजनिक रूप से सफाई देने और सोशल मीडिया से संबंधित कंटेंट हटाने की मांग की है।

चार्टर्ड प्लेन को बताया था ‘टॉय’ और ‘लेगो एयरप्लेन’

कंपनी के मुताबिक, नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक चार्टर्ड प्लेन का वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में उन्होंने विमान को कथित तौर पर ‘छोटा’, ‘टॉय’ और ‘लेगो एयरप्लेन’ बताया था।

ड्यून्स एविएशन का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियों से कंपनी की छवि खराब हुई और लोगों के बीच उसके विमान व सेवाओं को लेकर गलत धारणा बनी।

मुंबई-जयपुर उड़ान के दौरान बनाया था वीडियो

मुकदमे में कंपनी ने दावा किया है कि यह वीडियो पिछले साल दिसंबर में मुंबई से जयपुर की उड़ान के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

कंपनी के अनुसार, नोरा ने सेसना साइटेशन CJ2 विमान के अंदर वीडियो शूट किया था और बाद में इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। एविएशन कंपनी का कहना है कि विमान को लेकर किए गए कमेंट्स पेशेवर और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले थे।

कंपनी ने मांगी सार्वजनिक सफाई

ड्यून्स एविएशन ने कोर्ट से मांग की है कि नोरा फतेही को सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसके अलावा कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विमान से जुड़े सभी बयान और संबंधित कंटेंट हटाने की मांग भी की है।

कंपनी का कहना है कि विमान और एविएशन सेवाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणियां ग्राहकों के भरोसे को प्रभावित कर सकती हैं।

25 सितंबर को होगी सुनवाई

इस मामले की सुनवाई गांधीनगर की अदालत में होगी। सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत इस मामले पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगी।

फिलहाल इस मामले में नोरा फतेही की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब अदालत की सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है।

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