पंजाब HC का बड़ा आदेश: ‘Lawrence of Punjab’ सीरीज को मिली रिलीज की अनुमति, लेकिन रख दी ये शर्त
OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर हाल ही में एक सीरीज़ चर्चा में रही है। 'लॉरेंस ऑफ़ पंजाब' नाम की इस सीरीज़ को असल में 27 मई को Zee5 पर रिलीज़ किया जाना था। यह सीरीज़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है। यह सीरीज़ लंबे समय से विवादों में रही है, जिसके चलते इसकी रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। गौरतलब है कि इस विवाद के बीच, केंद्र सरकार ने असल में इसकी रिलीज़ पर रोक लगा दी थी। हालांकि, अब ख़बरें आ रही हैं कि सीरीज़ की रिलीज़ का रास्ता पूरी तरह से साफ़ हो गया है। साथ ही, कोर्ट ने निर्माताओं पर एक बड़ी शर्त भी रखी है।
कोर्ट ने 'लॉरेंस ऑफ़ पंजाब' सीरीज़ को मंज़ूरी दी
'लॉरेंस ऑफ़ पंजाब' वेब सीरीज़ को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आई है। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म की रिलीज़ को मंज़ूरी दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने एक खास शर्त रखी है: सीरीज़ की रिलीज़ को तभी मंज़ूरी दी जाएगी, जब इसका टाइटल बदल दिया जाए। कोर्ट ने सीरीज़ के टाइटल से 'लॉरेंस' और 'बिश्नोई' शब्द हटाने का निर्देश दिया है और उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का ट्रेलर 19 अप्रैल को रिलीज़ हुआ था, और तब से ही यह सीरीज़ काफी विवादों में घिर गई थी।
कोर्ट ने 'लॉरेंस ऑफ़ पंजाब' सीरीज़ पर बड़ी शर्त रखी
वेब सीरीज़ 'लॉरेंस ऑफ़ पंजाब' को रिलीज़ करने की इजाज़त दे दी गई है, बशर्ते इसका टाइटल बदल दिया जाए। निर्माताओं को नए टाइटल के लिए कोर्ट से मंज़ूरी लेनी होगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही, सीरीज़ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो पाएगी। यह बताना ज़रूरी है कि सीरीज़ का ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद, इसके कंटेंट को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था; जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर इसकी रिलीज़ पर रोक लगाने की गुज़ारिश की थी। इसके अलावा, पंजाब पुलिस ने भी सीरीज़ की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें अधिकारियों ने यह तर्क दिया था कि इस सीरीज़ का युवाओं पर बुरा असर पड़ सकता है।

