Samachar Nama
×

भारत सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगाया प्रतिबंध: अश्लील सामग्री पर सख्ती

afds

सरकार ने देश में 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन 25 मोबाइल ऐप्स पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है। इसलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन ऐप्स को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को सरकारी आदेश की प्रति भेजकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। सरकार ने आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।

सरकार ने आदेश में क्या कहा?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार अवैध, अश्लील और आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री के खिलाफ है। सरकार ने ऐसी सामग्री परोसने वाले मोबाइल ऐप्स की सूची बनाकर उन्हें ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। ऐसे 25 ऐप्स और वेबसाइट हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 25 ऐप्स पर प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (आईटी अधिनियम 2000) और आईटी अधिनियम 2021 (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) के तहत लगाया गया है।

ओटीटी ऐप्स पर प्रतिबंध

सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि 25 ऐप्स और वेबसाइटों को आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 294 और महिलाओं के अश्लील चित्रण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया है। यदि कोई इंटरनेट सेवा प्रदाता सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध आईटी अधिनियम की धारा 79(1) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कुल 26 वेबसाइटों, 14 मोबाइल ऐप्स (गूगल प्ले स्टोर पर 9 और एप्पल ऐप स्टोर पर 5) पर प्रतिबंध लगाया है।

मार्च 2024 में भी ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया गया था।

ज्ञात हो कि पिछले साल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी 14 मार्च 2024 को एक आदेश जारी कर 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइटों, 10 मोबाइल ऐप्स (गूगल प्ले स्टोर पर 7 और एप्पल ऐप स्टोर पर 3) और 57 सोशल मीडिया अकाउंट (फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब) पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इन प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं को चित्रित करने वाली अश्लील, अभद्र और अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था, जो आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, 67ए), भारतीय न्यायिक संहिता 2023 की धारा 294 और महिलाओं के अभद्र चित्रण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 का उल्लंघन था। सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को तुरंत ब्लॉक करने के आदेश जारी किए थे।

Share this story

Tags