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इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर 2 नवंबर तक लगी रोक

इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर 2 नवंबर तक लगी रोक

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को ‘लीव इंडिया’ नोटिस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने केंद्र सरकार के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल अभिनेता को राहत मिली है और मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे होगी।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत से मामले को सोमवार तक टालने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि तब तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने संबंधित नोटिस के अमल पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया।

क्या है इमरान खान को जारी ‘लीव इंडिया’ नोटिस का मामला?

दरअसल, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए आंदोलन में शामिल होने के मामले में इमरान खान को नोटिस जारी किया गया था। मुंबई पुलिस ने विदेशी नागरिकों से जुड़े कानून के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था।

अभिनेता ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अपनी याचिका में उन्होंने नोटिस को गैरकानूनी और मनमाना बताया है। इमरान खान का दावा है कि यह कार्रवाई गलतफहमी के आधार पर बिना किसी उचित कारण के की गई है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि इस मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का दिया हवाला

इमरान खान ने अपनी याचिका में दलील दी है कि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसी आधार पर उन्होंने नोटिस की वैधता पर सवाल उठाए हैं और उसे रद्द करने की मांग की है।फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक लगाकर अभिनेता को राहत दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी, जहां अदालत आगे की दलीलों पर विचार करेगी।

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