आरोपी शरीफुल ने दायर याचिका में किया बड़ा दावा, बोला- ‘सैफ अली खान अटैक केस में मेरा हाथ नहीं..’
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। शरीफुल ने अपने वकील अजय गवली के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उनके खिलाफ मामला महज मनगढ़ंत है। फिलहाल सैफ अली खान से जुड़ा यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है लेकिन यह मुंबई सेशंस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है।
शरीफुल को जनवरी में गिरफ्तार किया गया था।
सैफ अली खान मामले में आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। अब शरीफुल ने मुंबई सेशंस कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में दावा किया गया है कि शरीफुल इस्लाम शहजाद के खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह झूठा है। वकील अजय गवली द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, 'एफआईआर स्पष्ट रूप से झूठी है और शरीफुल के खिलाफ मामला झूठा दर्ज किया गया है।'
याचिका में दी गई यह दलील
वकील अजय गवली ने याचिका में आगे तर्क दिया कि शरीफुल इस्लाम शहजाद मामले में जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। यह दावा किया गया कि यदि उन्हें जमानत भी मिल जाती है तो भी उनके द्वारा किसी सबूत से छेड़छाड़ करने का कोई खतरा नहीं होगा। यह भी तर्क दिया गया कि इस्लाम को लगातार हिरासत में रखने से मुकदमा-पूर्व दंड के अलावा कोई अन्य उद्देश्य पूरा नहीं होता।
सैफ अली खान पर हमला
गौरतलब है कि इस साल 16 जनवरी की सुबह सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक घुसपैठिया रात करीब 2 बजे अभिनेता के घर में घुस आया। जब सैफ अली खान
यह शोर तब मचा जब घुसपैठिये ने अभिनेता के छोटे बेटे जेह के कमरे में मौजूद महिला कर्मचारी पर हमला कर दिया। जब सैफ अली खान बीच बचाव के लिए आए तो दोनों के बीच हाथापाई हो गई जिसमें अभिनेता घायल हो गए।