Samachar Nama
×

200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट नहीं पहुंचीं नोरा फतेही, फुटेज में देंखे अदालत ने लगाई फटकार; 6 नवंबर को फिर बुलाया

200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट नहीं पहुंचीं नोरा फतेही, फुटेज में देंखे अदालत ने लगाई फटकार; 6 नवंबर को फिर बुलाया

बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फटकार लगाई है। नोरा को सोमवार, 2 नवंबर 2026 को अदालत में बतौर गवाह पेश होना था, लेकिन समन जारी होने के बावजूद वह कोर्ट नहीं पहुंचीं। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है और उन्हें कोर्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए।मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि नोरा फतेही को समन भेजा गया था, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि एक्ट्रेस अदालत में पेश होंगी या नहीं। वहीं, नोरा के वकील ने उनकी ओर से पेशी से छूट देने की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया।

वकील की अर्जी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

नोरा फतेही के वकील की ओर से पेशी से छूट मांगने पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि नोरा इस मामले में एक गवाह हैं और उन्हें अदालत में मौजूद होना चाहिए था।स्पेशल जज गगनदीप सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा, "वह एक गवाह हैं और उन्हें यहां अदालत में मौजूद होना चाहिए था। उनका व्यवहार ठीक नहीं है। अदालत को हल्के में न लें।"अदालत ने स्पष्ट किया कि समन जारी होने के बाद गवाह का कोर्ट में पेश होना जरूरी है। इसके बाद जज ने नोरा फतेही के खिलाफ नया समन जारी करने का निर्देश दिया।

6 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश

कोर्ट ने नोरा फतेही को नया समन जारी करते हुए 6 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। इस दिन उन्हें मामले में बतौर गवाह अपना बयान दर्ज कराना होगा।दरअसल, यह मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले का है। जांच के दौरान नोरा फतेही का नाम भी सामने आया था। इसी सिलसिले में उन्हें अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया गया था।अब अदालत के नए आदेश के बाद नोरा फतेही को 6 नवंबर को पेश होना होगा। फिलहाल कोर्ट की सख्त टिप्पणी और एक्ट्रेस की अनुपस्थिति को लेकर यह मामला चर्चा में है।

Share this story

Tags