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इमरान खान ने भारत छोड़ने के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती, वीडियो में जाने OCI कार्ड रद्द करने पर भी मांगा जवाब

इमरान खान ने भारत छोड़ने के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती, वीडियो में जाने OCI कार्ड रद्द करने पर भी मांगा जवाब

अभिनेता इमरान खान ने भारत छोड़ने के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने नोटिस को मनमाना, गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। इसी बीच मुंबई के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने उन्हें एक और नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड क्यों न रद्द कर दिया जाए। इमरान को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।पहले जारी नोटिस में इमरान खान को 28 अक्टूबर से पहले भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। अब उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया है। मामले में उनकी ओर से दायर याचिका में सरकारी कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक का कोई प्रावधान नहीं: इमरान

समाचार एजेंसी के मुताबिक, इमरान खान ने अपने वकील जुल्फिकार मेमन और MZM लीगल के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा कानूनों और नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो OCI कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो।इमरान की ओर से दलील दी गई है कि उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी करते समय अधिकारियों ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। साथ ही, कार्रवाई के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि नोटिस जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया।

10 अक्टूबर को पुलिस हिरासत में लेने पर भी उठाए सवाल

इमरान खान ने अपनी याचिका में 10 अक्टूबर को पुलिस हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई को भी गलत बताया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी।याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस कार्रवाई से उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है।

राजनीतिक शिकायत के बाद कार्रवाई का आरोप

इमरान खान ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई एक राजनीतिक दल के नेता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई। हालांकि, यह आरोप याचिका में इमरान की ओर से रखा गया पक्ष है। मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष और अदालत की सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

OCI कार्ड रद्द करने पर भी देना होगा जवाब

FRRO के दूसरे नोटिस में इमरान खान से पूछा गया है कि उनका OCI कार्ड रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। यह नोटिस भारत छोड़ने के पहले निर्देश से अलग है और OCI कार्ड की स्थिति से संबंधित है।फिलहाल मामला कानूनी प्रक्रिया में है। इमरान खान ने भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देकर राहत की मांग की है। अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्यवाही और OCI कार्ड को लेकर जारी नोटिस पर आगे होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

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