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पार्ट 1' को बॉम्बे हाईकोर्ट से कॉपीराइट सुरक्षा, वीडियो में जाने पाइरेटेड लिंक और स्ट्रीमिंग पर रोक

पार्ट 1' को बॉम्बे हाईकोर्ट से कॉपीराइट सुरक्षा, वीडियो में जाने पाइरेटेड लिंक और स्ट्रीमिंग पर रोक

रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' की रिलीज से पहले मेकर्स को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को फिल्म को अंतरिम कॉपीराइट सुरक्षा देते हुए अज्ञात लोगों, संस्थाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बिना अनुमति फिल्म की रिकॉर्डिंग, होस्टिंग और स्ट्रीमिंग करने से रोक दिया है। फिल्म 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

यह आदेश गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर दिया गया। कंपनी ने कोर्ट से फिल्म की स्क्रिप्ट, किरदारों, फुटेज, गीतों और रिकॉर्डिंग को कॉपीराइट उल्लंघन से बचाने की मांग की थी। याचिका में आशंका जताई गई थी कि फिल्म की सामग्री का बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित किया जा सकता है।

बिना अनुमति रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब कोई भी व्यक्ति या संस्था फिल्म को बिना अनुमति रिकॉर्ड, अपलोड, होस्ट या स्ट्रीम नहीं कर सकेगी। इस आदेश का उद्देश्य फिल्म की पायरेटेड कॉपी और अवैध ऑनलाइन प्रसारण को रोकना है।कोर्ट के आदेश से फिल्म के पाइरेटेड लिंक और मिरर साइट्स को हटाने की प्रक्रिया भी आसान होगी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखित सूचना मिलने पर संबंधित अवैध सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।

रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में 73 करोड़ की कमाई का दावा

फिल्म की रिलीज को लेकर दर्शकों में पहले से उत्साह बना हुआ है। दी गई जानकारी के अनुसार, रिलीज से पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग से करीब 73 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है। रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म की रिलीज से पहले कॉपीराइट सुरक्षा मिलने को मेकर्स के लिए अहम कदम माना जा रहा है।हाईकोर्ट के इस आदेश से फिल्म की स्क्रिप्ट, किरदारों, फुटेज और संगीत सहित अन्य कॉपीराइट सामग्री को अनधिकृत इस्तेमाल से बचाने में मदद मिलेगी। अब फिल्म की रिलीज से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसकी सामग्री के अवैध प्रसारण पर नजर रखी जाएगी।

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