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प्राइवेट स्कूल की अब नहीं चलेगी मनमानी, यूनिफॉर्म और किताबों की नहीं कर सकते जबरन बिक्री, शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार को कई शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ निजी स्कूल अभिभावकों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे यूनिफॉर्म और किताबें केवल उन्हीं दुकानों से खरीदें जिनके साथ स्कूल का अनुबंध है....

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार को कई शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ निजी स्कूल अभिभावकों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे यूनिफॉर्म और किताबें केवल उन्हीं दुकानों से खरीदें जिनके साथ स्कूल का अनुबंध है। यह छात्रों और अभिभावकों के वित्तीय हितों के खिलाफ है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा पुस्तकों, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री की बिक्री पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। (स्कूल असेंबली के लिए शिक्षा समाचार) दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने आज घोषणा की कि सरकार ने कई अभिभावकों और छात्रों की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि कई निजी स्कूल विद्यार्थियों को पुस्तकें, मैनुअल, टाई, बेल्ट, नोटबुक, यूनिफॉर्म और बैग आदि विशिष्ट विक्रेताओं से ही खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह न केवल अनुचित है बल्कि छात्रों और अभिभावकों के अधिकारों का भी उल्लंघन है।

स्कूलों को पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी

मंत्री ने कहा कि सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूल यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित पाठ्य पुस्तकों, शैक्षणिक सामग्री और आवश्यक वस्तुओं की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट और स्कूल परिसर में नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। यदि कोई स्कूल यह जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नये दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु:

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 और दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के अंतर्गत शिक्षा निदेशक द्वारा नौ महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं जारी की गई हैं:

1. अभिभावकों को किसी विशिष्ट विक्रेता से खरीदारी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

2. स्कूलों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र से पहले अपनी वेबसाइट पर पुस्तकों और यूनिफॉर्म की सूची अपलोड करनी होगी।

3. स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त अध्ययन सामग्री खरीदने का कोई दबाव न हो।

4. आवश्यक शैक्षिक सामग्री की सूची स्कूल परिसर में सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

5. दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

दिल्ली सरकार ने अभिभावकों और अन्य हितधारकों से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें कोई स्कूल इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता हुआ मिले तो वे शिक्षा उपनिदेशक (पीएसबी) श्री मनीष जैन से ईमेल ddeact1@gmail.com पर या हेल्पलाइन नंबर 9818154069 पर शिकायत दर्ज कराएं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बीएनएस और बीएनएसएस के तहत आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार शिक्षा को सुलभ और सस्ती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अभिभावकों से अपील करती है कि वे किसी भी अनियमितता की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।

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