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Bihar Teacher Update: अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए नया निर्देश, D.El.Ed पूरा करने की अंतिम तारीख तय
 

Bihar Teacher Update: अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए नया निर्देश, D.El.Ed पूरा करने की अंतिम तारीख तय

बिहार के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने अहम निर्देश जारी किया है. विभाग ने 31 मार्च 2015 को इस मामले में निर्णायक कटऑफ तारीख माना है. इस तारीख तक सेवा में आ चुके अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को जरूरी प्रशिक्षण योग्यता D.El.Ed पूरी करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है.
विभाग के निर्देश के मुताबिक, तय समय सीमा के बाद इन शिक्षकों को अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा. वहीं 31 मार्च 2015 के बाद बिना निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता के नियुक्त किए गए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अलग नियम लागू होंगे.
31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षकों को राहत
31 मार्च 2015 तक सेवा में मौजूद उन प्राथमिक शिक्षकों को D.El.Ed की योग्यता हासिल करने का अवसर दिया गया है, जिन्होंने नियुक्ति के समय आवश्यक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था. ऐसे शिक्षकों को हर हाल में 31 अगस्त 2028 तक D.El.Ed पूरा करना होगा.
इस अवधि में निर्धारित योग्यता हासिल नहीं करने वाले शिक्षकों पर विभागीय नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
31 मार्च 2015 के बाद नियुक्ति पर क्या होगा?
शिक्षा विभाग ने 31 मार्च 2015 के बाद बिना जरूरी न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता के नियुक्त किए गए प्राथमिक शिक्षकों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है.
ऐसे मामलों में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को नियमानुसार सेवा समाप्त करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. विभाग के मुताबिक, अगर किसी शिक्षक ने नियुक्ति के बाद D.El.Ed की योग्यता हासिल कर ली है, तब भी इससे 31 मार्च 2015 के बाद प्रशिक्षण योग्यता के बिना हुई नियुक्ति वैध नहीं हो जाएगी.
कुछ शिक्षकों को दोबारा सेवा में लेने का निर्देश
इस मामले में उन शिक्षकों के लिए भी राहत का प्रावधान किया गया है, जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2015 से पहले हुई थी. कुछ अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा पटना हाई कोर्ट के 20 मार्च 2024 के आदेश के अनुपालन में समाप्त कर दी गई थी.
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे शिक्षकों को दोबारा सेवा में लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे, ताकि पात्र शिक्षकों को D.El.Ed की योग्यता पूरी करने का अवसर मिल सके.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ निर्देश
शिक्षा विभाग का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2026 के आदेश के बाद जारी किया गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है.
इस पूरे मामले में मुख्य विवाद उन प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण योग्यता को लेकर रहा है, जिन्होंने D.El.Ed के बिना सेवा शुरू की थी. अब विभाग ने 31 मार्च 2015 की कटऑफ तारीख और D.El.Ed पूरा करने की अंतिम समय सीमा स्पष्ट कर दी है. इससे संबंधित जिलों को ऐसे शिक्षकों की सेवा और प्रशिक्षण योग्यता को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश मिल गए हैं.
 

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