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बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना: बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹1000, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना: बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹1000, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (SHA Scheme) चला रही है। इस योजना के तहत पात्र 12वीं पास या ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जाती है।

इस योजना के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को अपने जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) जाना पड़ता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन के लिए 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करें।

1. New Applicant Registration करें

  • वेबसाइट के होमपेज पर New Applicant Registration विकल्प पर क्लिक करें।

  • अब खुले फॉर्म में अपना नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

  • Send OTP पर क्लिक करें।

  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आए अलग-अलग OTP दर्ज करें और Submit पर क्लिक करें।

  • रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड मोबाइल/ईमेल पर भेज दिया जाएगा।

2. SHA योजना का फॉर्म भरें

  • दोबारा वेबसाइट के होमपेज पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।

  • स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कैप्चा भरें।

  • लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर कई योजनाओं के विकल्प दिखाई देंगे।

  • इनमें से SHA (स्वयं सहायता भत्ता योजना) को चुनें।

  • अब आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक, पता और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरें।

  • सारी जानकारी भरने के बाद Preview विकल्प से डिटेल चेक करें और फिर फॉर्म सबमिट कर दें।

आवेदन के बाद क्या करना होगा?

ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद आवेदक को यूनिक पंजीकरण संख्या वाली पावती मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। आवेदन की PDF कॉपी भी ईमेल पर भेजी जा सकती है।

इसके बाद आवेदक को निर्धारित समय के भीतर अपने दस्तावेज जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) में जमा करने होंगे। जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आवेदन के दौरान ईमेल के जरिए दी जाएगी।

DRCC में दस्तावेज सत्यापन के लिए आवेदक को तारीख और समय की जानकारी SMS और ईमेल के जरिए पहले से दी जाएगी।

निर्धारित तारीख पर आवेदक को आवेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो और जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ केंद्र पर पहुंचना होगा।

DRCC में क्या होगा?

DRCC पहुंचने पर आवेदक को एक टोकन नंबर दिया जाएगा। नंबर आने पर मूल प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां और हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन पत्र काउंटर पर जमा करना होगा।

मूल दस्तावेजों की स्कैनिंग के बाद उन्हें आवेदक को वापस कर दिया जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदक को लिखित पावती भी दी जाएगी।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन करते समय आम तौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

  • 10वीं की मार्कशीट

  • 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट

  • बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र

  • आधार कार्ड

  • बैंक खाता संख्या और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी

  • योजना के अनुसार मांगे गए अन्य जरूरी दस्तावेज

कौन ले सकता है स्वयं सहायता भत्ता?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। प्रमुख शर्तें हैं:

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  • आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।

  • आवेदक किसी सरकारी या निजी नौकरी में नहीं होना चाहिए।

  • आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं होना चाहिए।

  • आवेदक को किसी अन्य सरकारी भत्ते, छात्रवृत्ति या संबंधित आर्थिक सहायता का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।

  • योजना के तहत लाभ लेने वाले युवाओं को Communication Skill और Basic Computer Knowledge की ट्रेनिंग लेना जरूरी है।

ट्रेनिंग पूरी करना भी जरूरी

योजना के तहत मिलने वाले भत्ते की अंतिम किस्तों का भुगतान ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र जमा करने से जुड़ा हो सकता है। इसलिए लाभार्थियों के लिए निर्धारित भाषा संवाद (Communication Skill) और बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग पूरी करना जरूरी है।

वहीं, जिस दिन लाभार्थी को सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार मिल जाता है, उसी दिन से स्वयं सहायता भत्ता बंद हो जाएगा।

नोट: योजना की पात्रता, दस्तावेज, समय-सीमा और भुगतान से जुड़े नियम समय के साथ बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर मौजूदा नियम जरूर जांच लें।

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