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Varanasi  मार्निंग रेड में तुरंत नहीं हो रही कार्रवाई

Dhanbad निबंधन कराए बिना खाद्य सामग्री बेची तो कार्रवाई
 

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  मॉर्निंग रेड में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं होने से पावर कारपोरेशन को वित्तीय क्षति हो रही है. सूत्रों के अनुसार ज्यादातर मामलों में विजिलेंस अफसर एफआईआर दर्ज करने से पहले आरोपी को भेलूपुर बिजली थाना बुलाते हैं.
ऊर्जा मंत्री और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी शंभु कुमार को मिली चार शिकायतों में इसका उल्लेख किया गया है. शिकायत में यह भी बताया गया कि धन नहीं देने पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी जाती है. शेषमन बाजार (जैतपुरा) निवासी बुनकर अलताफुर्रहमान के घर छापेमारी में भी ऐसा हुआ. वजिलेंस के एडिशनल एसपी राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस तरह के कार्यों में लिप्त अफसरों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी. उधर विजिलेंस ने  को पीड़ित अल्ताफ को नोटिस भेजी है. इसके माध्यम से भेलूपुर थाने में आकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने और बयान दर्ज करने की सूचना दी गई है.


शहर जलकर में भी छूट का हकदार
सूबे के पूर्व मंत्री शतरुद्र प्रकाश ने कहा कि शहरवासियों को आवासीय गृहकर की तरह जलकर आदि में भी छूट मिलनी चाहिए. नगर निगम अधिनियम की धाराओं के तहत ऐसे भवन स्वामी जो अपने मकानों में ही रहते हों, उन्हें जलकर के वार्षिक मूल्य में छूट पाने का हक है. वहीं, जलकल का सर्विस चार्ज लेना वैधानिक नहीं है. शतरुद्र ने इस संबंध में नगर आयुक्त को पत्र लिखा है.
शतरुद्र प्रकाश ने कहा कि नगर निगम अधिनियम की धारा-7 क के अनुसार स्वकर निर्धारण में 10 वर्ष पुराने मकान पर 25 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक और  वर्ष से कम पुराने मकान पर 32.5 प्रतिशत कम तथा  वर्ष से अधिक पुराने मकान पर वार्षिक मूल्य में 40 प्रतिशत की छूट मिलती है जबकि उसी भवन स्वामी को जलकर के वार्षिक मूल्य में कोई छूट नहीं मिलती. वार्षिक मूल्य का .5 प्रतिशत बिल बनाकर दे दिया जाता है. यह अधिनियम की धाराओं और संपत्ति कर नियमावली के विरुद्ध है.
उन्होंने कहा कि उप्र नगर निगम (संपत्ति कर) नियमावली 00 के नियम 7 के अनुसार भी धारा 4 (2) (क) के अनुसार आवश्यक छूट देने के बाद ही भवन मूल्य निर्धारित होना चाहिए.


वाराणसी न्यूज़ डेस्क
 

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