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Varanasi  समय से जानकारी नहीं दी सीपी हाई कोर्ट में तलब
 

Varanasi  समय से जानकारी नहीं दी सीपी हाई कोर्ट में तलब


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा जमानत अर्जी पर समय पर जानकारी नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त की है और वाराणसी के पुलिस आयुक्त को आदेश का पालन न करने पर स्पष्टीकरण के साथ पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर वह हलफनामा दाखिल करते हैं तो उन्हें पेश होने की जरूरत नहीं होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने वरुण कुमार जायसवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। इससे पहले कोर्ट ने पुलिस से मामले से जुड़ी जानकारी मांगी थी, लेकिन अगर कोई जानकारी नहीं दी तो पुलिस आयुक्त को लापरवाह पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. निर्देशों का पालन नहीं होने पर एसएसपी वाराणसी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के आदेश दिए गए और आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया. इस पर भी न तो जवाब दाखिल किया गया और न ही एसएसपी पेश हुए। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सरकारी वकील को जमानत अर्जी पर समय पर जानकारी मुहैया कराए. कोर्ट ने डीजीपी को उचित पारदर्शी व्यवस्था अपनाने के लिए सर्कुलर जारी करने का भी आदेश दिया था। सर्कुलर भी जारी हो चुका है लेकिन पुलिस मामले की पहले से सूचना मिलने के बाद भी जानकारी नहीं दे रही है.


वाराणसी न्यूज़ डेस्क
 

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