राजस्थान न्यूज डेस्क, प्रदेश में अब खाद्य व्यवसायियों के लिए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (फास्टैग) अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने फूड लाइसेंस जारी करने से पहले फास्टैग की अनिवार्यता को लागू कर दिया है।
ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक को दो घंटे की फूड सेफ्टी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगाना ही होगा। लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसको लेकर पहले से ही होटल मालिकों, डेयरी संचालकों, मिठाई निर्माताओं व कैटरिंग व्यवसायियों को चिकित्सा विभाग की ओर से ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से इस तरह की ट्रेनिंग के लिए 25 जनवरी 2024 को आदेश जारी हुए थे। बड़े कस्बों के साथ जिला मुख्यालयों पर व्यवसायियों के बैच बनाकर ऑफ लाइन ट्रेनिंग कराई जा रही है। इस कड़ी में उदयपुर में पहले तीन बैचों की ट्रेनिंग गुरुवार को पूरी हुई। ये ट्रेनिंग किसान भवन में रखी गई थी। इसी तरह शुक्रवार को एक ट्रेनिंग गोवर्धन विलास हिरण मगरी सेक्टर 14 स्थित सरस डेयरी परिसर में होगी। फिलहाल ये ट्रेनिंग निशुल्क है।
उदयपुर न्यूज डेस्क!!!