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Udaipur सरपंच का चुनाव अवैध घोषित करने का आदेश: मावली कोर्ट ने सुनाया फैसला
 

Udaipur सरपंच का चुनाव अवैध घोषित करने का आदेश: मावली कोर्ट ने सुनाया फैसला

राजस्थान न्यूज़ डेस्क,  उदयपुर में मावली कोर्ट ने ग्राम पंचायत रख्यावल पद पर निर्वाचित कानसिंह राव के निर्वाचन को अवैध और शून्य घोषित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सरपंच पद को तत्काल रिक्त घोषित करते हुए नए सिरे से चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। पीड़ित वक्तावर सिंह पुत्र एकलिंग सिंह राव निवासी खाम की मादडी के वकील कन्यालाल डांगी ने बताया कि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नंबर-1 मावली ने यह निर्णय दिया है।

डांगी ने बताया कि ग्राम पंचायत रख्यावल के 29 जनवरी 2020 के चुनाव को अवैध घोषित करने और सरपंच का पद रिक्त घोषित करने की मांग को लेकर पीड़ित वक्तावर सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयपुर में एक याचिका प्रस्तुत की थी। जिसमें बख्तावर सिंह ने आरोप लगाया कि 21 जनवरी 2020 को ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष भरे गए थे। जिसमें वक्तावर सिंह के साथ अन्य लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। कानसिंह ने भी सरपंच पद के लिए नामांकन किया। जिसमें कानसिंह ने नाम निर्देशन पत्र में ये जानकारी छिपाई थी कि उसके विरुद्ध धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में उदयपुर कोर्ट में न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया है।

कानसिंह ने नाम निर्देशन पत्र के साथ 50 रुपए के स्टांप पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें उदयपुर में चल रहे प्रकरण की जानकारी को छुपाया। ऐसे में सरपंच पद पर कानसिंह पुत्र विजेता घोषित किया जाना अवैध है। ये मामला मावली कोर्ट को स्थानांतरण किया। मावली कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया।

उदयपुर न्यूज़ डेस्क!!!

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