राजस्थान न्यूज डेस्क, नाबालिग का अपहरण कर उससे सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो न्यायालय क्रम एक उदयपुर के पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र कुमार सनाढय ने दो आरोपियों को विभिन्न धाराओं में 25-25 साल कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में पांच लाख रुपए देने के आदेश दिए।
न्यायालय ने आरोपी रामलाल पुत्र हिम्माराम डामोर और हीरालाल पुत्र पीथाराम डामोर निवासी महुला तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट में 25-25 साल कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 21 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए।
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