Udaipur कानपुर खेड़ा में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा है कि आरसीए की जमीन पर बने रिजॉर्ट को अवैध माना गया है

राजस्थान न्यूज डेस्क, कानपुर खेड़ा में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की जमीन पर बनाए गए रिसॉर्ट को यूआईटी की तहसील कोर्ट ने अवैध माना है। तहसीलदार बिमलेंद्रसिंह ने आदेश दिया है कि अतिक्रमी 3 दिन में अपने स्तर पर अतिक्रमण को हटा ले, नहीं तो इसके बाद यूआईटी की ओर से अतिक्रमण को ढहाने या सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने रिसॉर्ट में बने कमरों, किचन, हॉल व स्वीमिंग पूल और व्यवसायिक गतिविधि को अवैध बताया। कोर्ट ने इस आदेश को अंतिम नोटिस भी मानने को कहा है।
इससे पहले तहसीलदार की कोर्ट ने अतिक्रमी सीए भरत लोहार को उनका पक्ष रखने के 4 मौके दिए थे। लेकिन उन्होंने एक भी पेशी में पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं किए। बता दें कि 12 अप्रैल को यूआईटी का दल आरसीए खातेदारी वाली जमीन पर अतिक्रमण ढहाने पहुंचा था। तब कई अतिक्रमण तोड़े गए, लेकिन इस अतिक्रमण को छोड़ दिया था। बाद में तहसीलदार ने 5 मई को नोटिस जारी किया। सुनवाई में लोहार ने कहा कि विवादित निर्माण उनके भाई किशोर का है। मामले में अंतिम नोटिस किशोर को भी दिया गया है।
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