एलपीजी गैस के अवैध कारोबारियों का भंडाफोड़, वीडियो में जानें 4 गैस टैंकर और 63 सिलेंडर सहित रिफिलिंग का सामान जब्त

जिले में अवैध रूप से चल रहे एलपीजी गैस के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए जिला स्पेशल टीम (DST) ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 गैस टैंकर, बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर, और गैस भरने के उपकरण जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई जयपुर में हाल ही में हुए गैस टैंकर रिसाव की घटना के बाद सख्ती से की गई।
एसपी योगेश गोयल ने गुरुवार को इस कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए बताया कि जयपुर में गैस टैंकर से हुए रिसाव को गंभीरता से लेते हुए जिला स्पेशल टीम को अवैध गैस कारोबार की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में गुप्त सूचना पर उदयपुर जिले के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की गई।
छापों के दौरान पता चला कि आरोपी घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों का अवैध रूप से स्थानांतरण और रीफिलिंग कर रहे थे। ये सिलेंडर छोटे होटलों, ढाबों और औद्योगिक इकाइयों में ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे थे, जिससे न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा था बल्कि जन सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा था।
जब्त सामग्री में शामिल हैं:
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4 एलपीजी गैस टैंकर
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दर्जनों घरेलू व कमर्शियल सिलेंडर
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गैस रीफिलिंग मशीनें और अन्य उपकरण
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एक वाहन जो गैस सिलेंडर की आपूर्ति में इस्तेमाल हो रहा था
एसपी गोयल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही गैस कंपनियों और जिला आपूर्ति विभाग को भी जांच में शामिल किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गैस की आपूर्ति कहां से और कैसे हो रही थी।
भविष्य में और गिरफ्तारियों की संभावना
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यह अंतर-जिला गैस रैकेट हो सकता है, जिसमें कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
सुरक्षा और जागरूकता का आह्वान
एसपी गोयल ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सस्ते या संदिग्ध स्रोतों से गैस सिलेंडर न खरीदें, क्योंकि ऐसे सिलेंडरों का उपयोग खतरनाक हो सकता है और इससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी को अवैध गैस रीफिलिंग या कारोबार की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।