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Udaipur उदयपुर जिले में धारा 144 लागू
 

Udaipur उदयपुर जिले में धारा 144 लागू

राजस्थान न्यूज डेस्क, उदयपुर में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। 15 अगस्त की शाम को जिला कलेक्टर ने एक विशेष समुदाय या जाति के रैली-जुलूस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. सरकारी भवनों पर झंडे, बैनर और पोस्टर लगाने पर भी रोक रहेगी। जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है।

माना जा रहा है कि जालोर स्कूल में एक दलित बच्चे की मौत पर बढ़ते विवाद की आशंका के चलते ऐसा किया गया है. मंगलवार को उदयपुर में दलित संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन होना है. वहीं विश्व आदिवासी दिवस के दिन महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए विवादित बयान पर राजपूत संगठनों का भी विरोध हो रहा है.

उदयपुर के जिलाधिकारी ताराचंद मीणा ने सोमवार देर रात आदेश जारी किया है. धारा 144 लागू होने के बाद बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक चिन्ह नहीं लगाए जा सकेंगे। सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। आदेश 1 माह तक प्रभावी रहेंगे। हालांकि, आदेशों में कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

यह फैसला दो दिन पहले जालोर के एक स्कूल में एक दलित बच्चे की मौत के विवाद पर लिया गया था। मंगलवार को उदयपुर और सलूंबर में विरोध प्रदर्शन के बाद अंबेडकर जयंती समारोह समिति से जुड़े पदाधिकारियों को ज्ञापन देना है.

उदयपुर न्यूज डेस्क!!!
 

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