Thane ठाणेवासी सावधान, अब बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य
ठाणे न्यूज़ डेस्क ।। पुलिस की ओर से बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई से अक्सर पुलिस और वाहन चालकों के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है। लेकिन अब राज्य परिवहन विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों के साथ दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है.
राज्य सरकार के इस फैसले से अब पुलिस और बाइकर्स के बीच टकराव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. यह निर्णय ठाणे कमिश्नरेट क्षेत्र यानी ठाणे से बदलापुर और भिवंडी क्षेत्र में भी लागू है और जल्द ही पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बिना हेलमेट वाले वाहन चालक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और साथ में बैठे यात्री पर भी 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
पिछले पांच वर्षों में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों और उनके पीछे बैठे यात्रियों में दुर्घटनाओं में चोट लगने या मृत्यु की दर अधिक होती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट वाले व्यक्ति और हेलमेट नहीं पहनने वाले सह-यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। पिछले कुछ सालों में ठाणे ट्रैफिक पुलिस ई-चालान मशीन के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसमें बिना हेलमेट वाले बाइक चालकों की संख्या अधिक है. अभी तक पुलिस सिर्फ बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों पर ही कार्रवाई कर रही थी। लेकिन अब अपर पुलिस महानिदेशक ने उसकी बाइक पर पीछे बैठे उसके सहकर्मी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. साथ ही ई-चालान मशीनों में भी इसी प्रकार मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129/194 (डी) के तहत कार्रवाई की गई. लेकिन अब प्रशासन ने साफ किया है कि मशीनें बदलने पर दोनों तरह से कार्रवाई की जाएगी. इसलिए अब कार्रवाई ठाणे कमिश्नरेट क्षेत्र यानी ठाणे से बदलापुर और भिवंडी शहर में की जाएगी।