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Siwan  किसानों को जागरूक करने की बनी रणनीति

Raipur भेंट-मुलाकात बूथ को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को किया जागरूक

बिहार न्यूज़ डेस्क प्रखंड के ई किसान भवन परिसर में किसान पाठशाला के आयोजन को लेकर बैठक हुई. अध्यखता बीएओ सूर्य मोहन झा ने की. इसमें किसान पाठशाला आयोजन सत्र 2024-2025 पर चर्चा की गई. जिसमें 15 किसान पाठशाला खरीफ मौसम व 15 किसान पाठशाला रबी मौसम पर आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाएगा. एटीएम रवि शंकर सिन्हा, सतीश सिंह, दीपशिखा व पूनम कुमारी की देखरेख में किसान पाठशाला का आयोजन करना है. खरीफ मौसम के 15 किसान पाठशाला में  सहायक तकनीकी प्रबंधक द्वारा चलाया जाएगा. जिसमें 5 किसान पाठशाला सतीश सिंह सहायक तकनीकी प्रबंधक व 5 किसान पाठशाला दीपशीखा सहायक तकनीकी प्रबंधक व 5 किसान पाठशाला पूनम कुमारी सहायक तकनीकी प्रबंधक द्वारा चलाया जाएगा.

 किसान पाठशाला में कुल 26 किसान का चयन किया जाएगा. जिसमें से  संचालक होंगे. किसान पाठशाला में छह सत्र में 25 दिन के भीतर चयनित विषय पर किसान पाठशाला चयन से लेकर फसल कटनी तक  मास्टर ट्रेनर द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

16 लोगों पर सीसीए के तहत कार्रवाई

जिले के 16 लोगों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई की गयी है. इन सभी पर स्थानीय थाने की पुलिस नजर बनाए रहेगी. स्थानीय न्यायालय जिला दण्डाधिकारी ने इन लोगों को आदेश दिया है कि 27 अप्रैल से 06 जून तक प्रतिदिन निर्धारित थाने में दिये गए समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे. साथ ही उपस्थित्ति पंजी में न्यूनतम दूरी का आने-जाने का बस, ट्रेन, मोटरसाईकिल रूट भी दर्ज करेंगे. इतना ही नहीं संबंधित थाने को अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराते हुए लगातार मोबाइल ऑन मोड में रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका लोकेशन ट्रैक किया जा सके.

सीसीए की धारा 4 के तहत विपक्षी मतदान तिथि 25 को अपने मतदान केन्द्र पर जहां मतदाता के रूप में निबंधित हैं, मतदान करने हेतु स्वतंत्र हैं. परन्तु मतदान के तुरन्त बाद सभी को निर्देशित थाने में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. वाद के तहत उन्हें यह भी आदेश दिया गया है कि पचास हजार रुपये का बंध पत्र  समकक्ष राशि के साथ आदेश प्राप्ति के साथ ही न्यायालय में समर्पित करेंगे. संबंधित थानाध्यक्ष को विपक्षी की गतिविधि पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया गया तथा दैनिक हाजिरी के संबंध में साप्ताहिक प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करने को कहा गया है. आदेश अवहेलना की स्थिति में उनको तत्काल गिरफ्तार कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है.

 

 

सिवान न्यूज़ डेस्क

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