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Sawai madhopur मुख्यमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
 

Sawai madhopur मुख्यमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

राजस्थान न्यूज डेस्क, सोशल मीडिया पर लोकगीतों के वीडियो प्रसारित कर मुख्यमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने के आरोपी इटावा निवासी प्रह्लाद उर्फ मनराज पुत्र नाहर सिंह मीणा की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी. पुलिस मामले से जुड़े आरोपी हंसराज बेपल्लावत की तलाश कर रही है। आरोपी बुद्धिप्रकाश न्यायिक हिरासत में है। लोक अभियोजक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मनराज सिंगर इटावा नाम के चैनल पर कुछ लोग व गायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ लोकगीतों की भाषा में अभद्र, अपमानजनक व अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए गानों के वीडियो प्रसारित करते हैं. आरोपी मनराज पुत्र नाहर सिंह निवासी इटावा, बुद्धिप्रकाश उर्फ ढोलू पुत्र हनुमान निवासी रानीपुरा थाना नगरफोर्ट टोंक व हंसराज बेपल्लवत ने यू ट्यूब चैनल पर मां बहन के नाम पर गाली-गलौज कर लोकगीत गाया. मुख्यमंत्री जी, जिसमें अभद्र और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। गया।

चौथ की बरवाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद डीवीडी, मोबाइल के स्क्रीन शॉट, आरोपी द्वारा इस्तेमाल किये गये मोबाइल व लिखित साक्ष्य के आधार पर आरोपी प्रह्लाद उर्फ मनराज मीणा को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 मार्च को आरोपी की जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष पेश की गई। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर कार्रवाई करते हुए माना कि आरोपी के खिलाफ अश्लील गाना गाने, लोक शांति भंग करने, अपमान करने की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रह्लाद उर्फ मनराज मीणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
सवाई माधोपुर न्यूज डेस्क!!!
 

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