Samba चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के चलते सेना के कर्नल की एसएसपी के तौर पर नियुक्ति रोकी
साम्बा न्यूज़ डेस्क।। सोमवार को भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर पुलिस में एसएसपी (प्रशिक्षण) और स्पेशल (ऑप्स) के रूप में सेना के कर्नल विक्रांत पराशर की नियुक्ति को निलंबित कर दिया, क्योंकि यह आदेश आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान जारी किए गए थे। चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से यह बताने को कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिना पूर्व अनुमति के ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आयोग की पूर्व सहमति के बिना आदेश जारी करने के लिए स्पष्टीकरण के साथ 1 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।
आदर्श आचार संहिता के दौरान तबादलों पर प्रतिबंध
चुनाव आयोग के सचिवालय ने 30 सितंबर को आदेश जारी करते हुए कहा, "आयोग ने पाया है कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, और इस तरह चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर प्रतिबंध है।" आदेश में आगे कहा गया है, "एमसीसी के दौरान सिविल पक्ष में एसएसपी के रूप में एक सेना अधिकारी की नियुक्ति के औचित्य, प्रक्रिया और तात्कालिकता पर विचार किए बिना, आयोग निर्देश देता है कि आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाए। यदि आदेश निष्पादित किया गया है, तो आदेश जारी करने से पहले की स्थिति तुरंत बहाल की जाएगी।" पत्र में कहा गया है, "मुख्य सचिव 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भेजेंगे, साथ ही स्पष्टीकरण भी देंगे कि आयोग की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया।"
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव
यह घटनाक्रम केंद्र शासित प्रदेश में 1 अक्टूबर को होने वाले तीसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले हुआ है। मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। अंतिम चरण में 40 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से जम्मू-कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है। केंद्र शासित प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था।
जम्मू एंड कश्मीर न्यूज़ डेस्क।।