Samachar Nama
×

Rohtas किशोरी से दुराचार में अभियुक्त को 20 साल की कठोर कैद, विशेष अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त पर लगाया है 10 हजार रुपए का जुर्माना
 

Bhilwara तस्करों को 10-10 साल की कैद डोडा पोस्ता के साथ पुलिस ने पकड़ा, पांच साल बाद मिली सजा


बिहार न्यूज़ डेस्क  किशोरी से दुराचार में अपर जिला जज छह रामजी सिंह यादव की विशेष पॉकसो अधिनियम की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त रोहतास थाना क्षेत्र के कशिगांवां निवासी खलील अंसारी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.
साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास होगी. विशेष अदालत ने विक्टिम कॉम्पेनसेशन स्कीम के तहत दो लाख रुपए मुआवजा भुगतान करने का भी आदेश दिया है.
मामले की प्राथमिकी किशोरी की मां ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी. फर्दबयान में किशोरी की मां का कहना था कि नौ मई 2020 को उसकी पुत्री बाथरूम करने के लिए आंगन में गई थी. जब वह बाथरूम से बाहर आई तो अभियुक्त उसे पकड़ कर मुंह बंद कर ले गया और अपनी पत्नी के सहयोग से उसके गुप्तांग पर चोट पहुंचाया.

इस कारण वह बेहोश हो गई थी. बताया कि वे अपनी छोटी बेटी को बाथरूम कराने के लिए कमरे से बाहर निकले थे. बाथरूम कराकर उसे लेकर कमरे में गए और लाइट जलाए तो देखे कि बड़ी बेटी बेड पर नहीं है. बेटी को खोजते हुए आंगन में आए तो आंगन के दलाल की तरफ गए तो देखे कि बेटी की पैर नजर आ रही थी. नजदीक पहुंचे तो देखे कि बेटी बेहोश पड़ी थी.
अभियुक्त व उसकी पत्नी सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे. मैं हल्ला की तो अगल-बगल के लोग आए. फोन करके अपने भाई व भाभी को बुलायी. उनके आने पर उनके सहयोग से अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में लेकर सरकारी अस्पताल गए. जहां सूई पड़ने पर मेरी बेटी होश में आई. तब उसने पूरी घटना की जानकारी दी. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता, एफएसएल विशेषज्ञ समेत चार गवाहों को पेश किया गया था. विशेष अदालत ने अभियुक्त को चार पॉकसो अधिनियम के तहत दोषी पाया व सजा सुनाई.

रोहतास न्यूज़ डेस्क

Share this story