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Rohtas शादी का झांसा देकर युवक ने नाबालिग से किया दुष्कर्म

Gujarat Crime:  राजकोट में नाबालिग के साथ दंबगों ने किया दुष्कर्म, हुई गर्भवती, केस दर्ज 

बिहार न्यूज़ डेस्क पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवक द्वारा 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपित ने होटल में ले जाकर किशोरी से कई बार शारीरिक संबंध बनाए. गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात भी करा दिया. इसी बीच शादी का दबाव डाला तो आरोपित ने पीड़िता की पिटाई कर दी. इस संबंध में पत्रकार नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

किशोरी की पहली बार जिम में बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी निवासी युवक प्रशांत कुमार से मुलाकात हुई थी. वह वहां दुकान चलाता है. कुछ दिन की बातचीत के बाद दोनों में दोस्ती हो गई. युवक ने किशोरी से शादी का वादा किया. इसी बीच 11 दिसंबर 2023 को प्रशांत उसको बहलाकर अपने घर ले गया. वहां उसने शराब पिलाकर उससे दुष्कर्म किया. पीड़िता का आरोप है कि बाद में भी कई बार होटल ले जाकर आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया. यही नहीं, गर्भवती होने पर छह मार्च 2024 को जबरन गर्भपात करा दिया. एक अक्टूबर को जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो शराब के नशे में प्रशांत ने उसकी पिटाई कर दी. इसके बाद पीड़िता ने 16  को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कराया. उधर मुकदमा दर्ज करते ही आरोपित भूमिगत हो गया. थानेदार ने बताया कि पुलिस आरोपित प्रशांत कुमार की तलाश कर रही है.

हाईकोर्ट नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी रिहा

पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिये गए व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया हैं. न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि निचली अदालत ने दोषी को पॉक्सो कानून के तहत सजा दी है, जबकि अपराध 2014 में किया गया था और उस समय पॉक्सो कानून की धारा 6 में ऐसी सजा का प्रावधान नहीं था.

केस के सूचक ने आरोप लगाया था कि दोषी ने उसकी नाबालिग भतीजी से बनारस में दुष्कर्म किया. रोहतास के सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और पॉक्सो कानून की धारा 6 के तहत 50,000 जुर्माना लगाया. इस फैसले के खिलाफ सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि दोषी 10 वर्ष कैद की सजा काट चुका है, जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने को पर्याप्त है. कोर्ट ने अपीलकर्ता की वृद्धावस्था को देखते हुए रिहा करने का आदेश दिया. हालांकि कोर्ट ने मुआवजे राशि बढ़ाकर 5 लाख कर दी.

 

रोहतास न्यूज़ डेस्क

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