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Rohtas कैसे होगा बालू उठाव, जिले में नहीं हो पाई है बालू घाटों की बंदोबस्ती
 

Rohtas कैसे होगा बालू उठाव, जिले में नहीं हो पाई है बालू घाटों की बंदोबस्ती


बिहार न्यूज़ डेस्क बालू खनन पर एनजीटी की रोक के कारण 31 सितंबर तक जिले के सभी बालू घाटों पर से बालू उठाव पर रोक है. सरकार ने 1 अक्टूबर से बिहार के 28 जिलों के 900 बालू घाटों से बालू उठाव की अनुमति दे दी है. लेकिन मुंगेर जिले में एक भी बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण बालू घाट से बालू का उठाव नहीं हो पाएगा.
हालांकि प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी आनंद उत्सव बताते हैं कि बेल्ट्रॉन कंपनी के द्वारा यूजर आईडी उपलब्ध करा दिया गया है. जिले में 10 बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए 2 से 3 दिन के अंदर विज्ञापन प्रकाशन में भेज दिया जाएगा. इसके बाद बंदोबस्त धारी स्टेट एनवायरमेंटल अथॉरिटी से एनओसी लेंगे. फिलहाल अवैध ढंग से बालू का उठाव नदियों से जारी है.
जिले में 10 बालू घाट का होना है बंदोबस्त मुंगेर जिला में सफेद भालू और पीला बालू का उठाव के लिए 10 बालू घाट की बंदोबस्ती खनन कार्यालय द्वारा की जाएगी. पूर्व में बीएसएमसी के द्वारा जिले के बालू घाट के लिए की गई बंदोबस्ती की समय सीमा समाप्त हो चुकी है. अब पंचवर्षीय योजना के तहत बंदोबस्ती की जाएगी.

स्टोरेज के लिए अलग से लेना होगा लाइसेंस बालू घाट की बंदोबस्ती लेने वालों को बालू का स्टोरेज के लिए अलग से लाइसेंस लेना होगा. बंदोबस्त धारी को बालू घाट की क्षमता के अनुसार स्टोरेज का लाइसेंस दिया जाएगा. जबकि खुदरा बालू विक्रेता को एक लाइसेंस पर 30000 सीएफटी बालू के स्टोरेज का लाइसेंस खनन विभाग द्वारा दिया जाएगा.

रोहतास न्यूज़ डेस्क
 

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