हरियाणा न्यूज़ डेस्क, सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से बनाए गए 118 धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाएगा. चंडीगड़ एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के वाद नगर निगम रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है.
नगर निगम को कार्रवाई रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंपनी होगी. इस आधार पर हरियाणा सरकार कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी. हालांकि कार्रवाई की तारीख अभी तय नही हुई है. गौरतलब है कि आदेश जारी कर कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है.
वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश हरियाणा सरकार को दिए थे. इसके बाद सरकार ने 29 सितंबर 2009 से पहले बने धार्मिक स्थलों को लेकर नीति बनाई थी. जिसके तहत शहर का सर्वे करवाया गया था. जिसमें निगम के शहरी परिधि में सरकारी जमीन पर 118 धार्मिक स्थलों की सूची तैयार की गई. इनमें पार्क, रोड, स्कूल आदि क्षेत्रों में 40 स्थल बने हुए थे.
बेशकीमती जमीन पर कब्जा नगर निगम सर्वे रिपोर्ट में अधिकांश धार्मिक स्थल हाईवे या फिर शहर की मुख्य सड़कों के साथ बने हैं. इनके आसपास काफी दुकानें भी बनी हुई हैं. खास दिन यहां लोगों की काफी भीड़ होती है. इसका असर ट्रैफिक पर पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे हटाने में सरकारी एजेंसियां नाकाम हो रही हैं. कई वर्ष से चल रहे इस मामले को लेकर निगम अभी तक चंद स्थलों को ही हटा पाया है. राष्ट्रीय राजमार्ग व शहर के केंद्र में इनकी तादाद ज्यादा है. निगम.की रिपोर्ट के मुताबिक 65 स्थल एक हजार से कम तथा 13 स्थल एक हजार गज से ज्यादा क्षेत्रफल में है.
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