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Ranchi झारखंड हाईकोर्ट का CBI से सीधा सवाल, सांसद-विधायकों के बरी होने पर किसी ने अपील दाखिल की या नहीं?

Ranchi झारखंड हाईकोर्ट का CBI से सीधा सवाल, सांसद-विधायकों के बरी होने पर किसी ने अपील दाखिल की या नहीं?

रांची न्यूज डेस्क।। झारखंड में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निपटारे के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के मामले में बरी होने के बाद सरकार की ओर से ऊपरी अदालतों में अपील के बारे में जानकारी मांगी.

अदालत ने अभियोजन निदेशक से पूछा कि निचली अदालत से बरी होने के बाद कितने सांसदों और विधायकों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है. कोर्ट ने यह जानकारी हलफनामे के जरिए पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी.

सुनवाई के दौरान अदालत जानना चाहती है कि निचली अदालत से बरी किये गये आरोपियों के खिलाफ अपील दायर की गयी है या नहीं? इस संबंध में अभियोजन निदेशक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। निदेशक ने कहा कि उन्हें इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है. यह समय की मांग है. कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए 17 मई से पहले यह बताने को कहा कि निचली अदालत ने अब तक कितने आरोपियों को बरी किया है और कितनों के खिलाफ सरकार ने अपील दायर की है.

सीबीआई कोर्ट में 15 आपराधिक मामलों की सुनवाई हो रही है.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज 15 आपराधिक मामले सीबीआई कोर्ट में लंबित हैं. कई मामलों में गवाही चल रही है. त्वरित निष्पादन के लिए सुनवाई की जा रही है. इस पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा कि गवाही में देरी क्यों हो रही है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की तेजी से सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के हाई कोर्ट को इन मामलों की निगरानी करने का निर्देश दिया है. इसके बाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है.

झारखंड न्यूज डेस्क।।

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