Samachar Nama
×

Ranchi सीएम गंभीर बीमारी उपचार योजना की जानकारी नहीं, लाभ से वंचित मरीज

Ranchi सीएम गंभीर बीमारी उपचार योजना की जानकारी नहीं, लाभ से वंचित मरीज

झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, गरीब मरीजों के कल्याण के लिए राज्य में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना शुरू की गई। लेकिन इस योजना के लाभ से लोग वंचित रह जा रहे हैं। प्रमुख अस्पतालों के चिकित्सकों के अनुसार, जिले में प्रति 100 गरीब मरीजों में मुश्किल से 10 लोग आवेदन कर पाते हैं। इनमें 2 को ही योजना का लाभ मिल पाता है। बाकी आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं। योजना की जानकारी तो अमूमन लोगों को है कि सरकार इलाज के लिए पैसे देती है, मगर इसे लेने की प्रक्रिया क्या है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती। इसी का नतीजा है कि पिछले साल मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का लाभ लेने के लिए मात्र 289 आवेदन प्राप्त हुए। योजना का लाभ भी इन सभी आवेदकों को नहीं मिल सका। इनमें करीब 40% यानी 112 आवेदन रिजेक्ट हो गए। सिर्फ 177 लोगों को ही लाभ दिया जा सका। इन 177 लाभार्थियों में 158 कैंसर से पीड़ित थे। वहीं, 3 रोगी लीवर और 16 किडनी रोग से ग्रस्त थे।  अस्पताल के अलावा शहर के 10 निजी अस्पतालों में 15 दिन पड़ताल की। वहां मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के बारे में रोगियों से जानकारी जुटाई। योजना के बारे में सिर्फ 8% लोगों को ही जानकारी थी।

केस स्टडी: कैंसर की पहचान के बाद मिले 5 लाख, नहीं बच सकी रोगी

डोरंडा के रहने वाले राजेंद्र महली की पत्नी संपत्ति देवी को डेढ़ साल पहले बच्चेदानी के कैंसर की पुष्टि हुई। तब राजेंद्र ने सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के लाभ के लिए आवेदन किया था। 15 से 20 दिन के भीतर उसे 5 लाख का भुगतान किया गया। लेकिन दोबारा सर्जरी की नौबत आई, दोबारा आवेदन करने के बाद भी पैसे नहीं मिल सके। ये कहते हुए राजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि पैसे के अभाव में दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सका, पत्नी चल बसी।

मदा देवी को ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए मिले साढ़े तीन लाख रुपए...

तमाड़ निवासी हरिलाल महतो की पत्नि मदा देवी को ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के बाद आलम अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में ही हरिलाल को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना की जानकारी दी गई। आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताई। इसके बाद अस्पताल से खर्च का ब्यौरा लेकर सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन किया गया। आवेदन के 23 दिन बाद उसे साढ़े तीन लाख का भुगतान किया गया।

पहले आयुष्मान के 5 लाख से इलाज, इसके बाद कर सकेंगे सीएम गंभीर बीमारी योजना में आवेदन

सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि लोगों को अब तक सही ढंग से सीएम गंभीर बीमारी योजना की जानकारी नहीं है। बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए भी नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए नियम के तहत अब जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, उन्हें पहले आयुष्मान कार्ड से ही इलाज कराना होगा। 5 लाख से अधिक खर्च लगने की स्थिति में उतनी रकम के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, पहले सिविल सर्जन द्वारा अस्पताल को पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, लेकिन अब सिविल सर्जन सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं। स्टेट को आवेदन फॉरवर्ड करने के बाद वहां से वेरिफिकेशन होकर पैसे अस्पताल को भेजे जाते हैं।
आवेदन के लिए ये जरूरी शर्तें ...

आवेदक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए झारखंड में निवास का प्रमाण / स्थाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चिकित्सा प्रमाण पत्र, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, अस्पताल द्वारा निर्गत प्राक्कलन, मोबाइल नंबर के साथ फॉर्म सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करना है। रांची न्यूज़ डेस्क!!!

Share this story