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Ranchi जबतक नहीं मिलेगा स्टे आर्डर तबतक HC करेगा सुनवाई

Ranchi जबतक नहीं मिलेगा स्टे आर्डर तबतक HC करेगा सुनवाई

झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि शेल कंपनी, मनरेगा और खनन पट्टा मामलों में दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में स्थगन आदेश जारी होने तक जारी रहेगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय की है।

मामले में राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए। वहीं, सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सीएम की ओर से मौजूद अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अभी तक रिट याचिका दाखिल नहीं की है. अदालत ने उन्हें आज और कल के बीच संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

वहीं सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के संबंध में कोर्ट ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को याचिका के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की है. अदालत ने कहा कि मामले में स्थगन आदेश जारी होने तक सुनवाई जारी रहेगी, यह कहते हुए कि शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को योग्यता के आधार पर याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था। हेमंत सोरेन की अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 

राँची न्यूज़ डेस्क !!!
 

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