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Ranchi राजधानी में हाइकाेर्ट ने राज्य कर्मियों की प्रोन्नति पर लगाई रोक
 

Ranchi राजधानी में हाइकाेर्ट ने राज्य कर्मियों की प्रोन्नति पर लगाई रोक

झारखण्ड न्यूज़ डेस्क,  झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने पदोन्नति पर सुनवाई करते हुए राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है. श्रीकांत दुबे व अन्य ने डीजीपी एवं प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के आदेश को 3 जून 2022 को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. इसी मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमुख सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग और राज्य के डीजीपी एक हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उपरोक्त दो आदेश न्यायोचित हैं या नहीं? कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई 18 अगस्त को तय की गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1988 में हुई थी। सामान्य वर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटे के उम्मीदवारों की पदोन्नति से भी सामान्य वर्ग को नुकसान होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटे से वर्ष 1995 में नियुक्त एएसआई भी सरकार के वर्तमान आदेश से पदोन्नति के पात्र होंगे। ऐसे में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को परेशानी होगी। सरकार का यह आदेश भेदभावपूर्ण है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 अगस्त तय करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. 

राँची न्यूज़ डेस्क!!!
 

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