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Rajsamand  वन विभाग : वरिष्ठता सूची के आधार पर क्षेत्रीय वन अधिकारी पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Rajsamand  वन विभाग : वरिष्ठता सूची के आधार पर क्षेत्रीय वन अधिकारी पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राजस्थान न्यूज़ डेस्क   राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध बनाई वरिष्ठता सूची को चुनौती देती एक याचिका की सुनवाई करते हुए जोधपुर उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय वन अधिकारी पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश के तहत रोक लगा दी है। राजसमंद निवासी अरविंद सिंह झाला व अन्य की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ऋतुराज सिंह ने कोर्ट को बताया कि विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करके वनपाल सीधी भर्ती निकाली गई। यह भर्ती वन मंडलवार थी, परंतु सुविधा के लिए विज्ञप्ति इकजाई जारी की गई थी।

चूंकि भर्ती वन मंडलवार थी, इसीलिए भिन्न-भिन्न परीक्षा ली गई। इसमें प्रश्न पत्र भी भिन्न-भिन्न थे। इसी के अनुरूप कटऑफ भी जिलेवार जारी की गई। नियुक्ति आदेश भी भिन्न-भिन्न जिलेवार जारी किए गए। अब विभाग द्वारा राज्यवार इकजाई वनपाल वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें सीधी भर्ती से नियुक्त वनपालों की वरिष्ठता प्राप्तांकों के आधार पर तय की गई। इसे याचिका में चुनौती दी गई। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ सेवा नियमों के प्रावधान अनुसार वरिष्ठता सूची ज्वॉइनिंग डेट के हिसाब से बनाई जानी चाहिए। केवल यदि भर्ती एक ही चयन प्रक्रिया के तहत हुई है तो प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता सूची बनाई जा सकती है। वर्तमान संदर्भ में भर्ती एक ही चयन प्रक्रिया के तहत ना होकर वन मंडलवार थी। इसलिए वरिष्ठता ज्वॉइनिंग डेट के आधार पर तय की जानी चाहिए थी। अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश अरुण भंसाली ने सरकार से जवाब तलब किया और चुनौती दी गई वरिष्ठता सूची के आधार पर क्षेत्रीय वन अधिकारी पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी।
राजसमन्द न्यूज़ डेस्क  

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