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Raipur मनमानी तरीके से फीस वसूल नहीं कर सकेंगे, निजी स्कूलों को बाहर बोर्ड लगाकर बतानी होगी फीस, आदेश जारी

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रायपुर न्यूज डेस्क।। अब निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं वसूल सकेंगे। उन्हें फीस की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए स्कूलों के बाहर 4x8 फीट का बोर्ड लगाना होगा। इसके अलावा जानकारी वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी। इस संबंध में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आदेश जारी कर दिया है. आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर निजी स्कूलों की फीस की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है।

गौरतलब है कि राज्य में निजी स्कूलों की फीस को लेकर हर साल कई तरह की शिकायतें आती हैं. कई निजी स्कूल संचालक किसी न किसी बहाने मनमानी फीस वसूलते हैं। जिससे विवाद की स्थिति भी बनती है। अब जारी आदेश में कहा गया है कि फीस का निर्धारण छत्तीसगढ़ गैर सरकारी फीस विनियमन एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किया जाएगा। स्कूल अपने हिसाब से फीस बढ़ा सकते हैं.

20 जून तक जानकारी मांगी गई है
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निजी स्कूलों से 20 जून तक फीस की सूची जमा करने को कहा है। यह भी कहा गया है कि निर्धारित मापदंड के अनुसार फीस बढ़ानी होगी. प्रबंधन को निर्धारित वर्गवार फीस में मनमानी रियायत देने और किसी अन्य नाम से फीस वसूलने का अधिकार नहीं होगा। बच्चों के स्कूल में प्रवेश या स्थानांतरण की प्रक्रिया में भी अभिभावकों से मनमानी फीस न वसूली जाए।

आयोग के पत्र के अनुसार पहली बार जिला शुल्क समिति की बैठक में विद्यालय शुल्क समिति में जागरूक एवं निष्पक्ष अभिभावकों को शामिल न करने, आय-व्यय संबंधी जानकारी न देने तथा नियमित धारण न करने के कारण उचित शुल्क का निर्धारण नहीं हो सका। छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम के अनुसार।

छत्तिसगढ न्यूज डेस्क।।

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