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Raipur जग्‍गी हत्‍याकांड के 27 दोषीयों को सु्प्रीप कोर्ट ने दी राहत, सरेंडर करने के लिए दिया इतने दिन का समय

Raipur जग्‍गी हत्‍याकांड के 27 दोषीयों को सु्प्रीप कोर्ट ने दी राहत, सरेंडर करने के लिए दिया इतने दिन का समय

रायपुर न्यूज डेस्क।।  सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड के आरोपियों को सरेंडर करने के लिए तीन हफ्ते का और समय देकर राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट की एसवीएन भाटी पीठ ने यह आदेश दिया है. बता दें कि आरोपियों को आज जिला एवं सत्र न्यायालय में सरेंडर करना था.

उसे राहत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत आरसी त्रिवेदी, वीके पांडे और अमरीक सिंह गिल, सूर्यकांत तिवारी समेत याह्या ढेबर को दी है. जबकि बाकी आरोपियों को आज कोर्ट में सरेंडर करना है.

31 आरोपी बनाए गए
4 जून 2003 को छत्तीसगढ़ के पहले राजनीतिक जग्गी हत्याकांड का फैसला जितना चर्चित रहा। इस मामले में 31 आरोपी बनाये गये थे. दो आरोपी सरकारी गवाह बन गये. 29 आरोपियों के खिलाफ केस चला. इस मामले के मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के अलावा बाकी 27 आरोपियों को दोषी करार दिया गया. इसमें तीन पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं.

रामअवतार जग्गी कौन थे?
कारोबारी परिवार से आने वाले रामअवतार जग्गी देश के शीर्ष नेताओं में से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी थे। जब शुक्ला कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए तो जग्गी भी उनके साथ चले गए. विद्याचरण ने जग्गी को छत्तीसगढ़ में एनसीपी का कोषाध्यक्ष बना दिया.

जग्गी हत्याकांड का मुख्य आरोपी याह्या ढेबर रायपुर के ढेबर बंधुओं में से एक है. पांच भाइयों में से एक एजाज ढेबर रायपुर के वर्तमान मेयर हैं। एक भाई अनवर ढेबर शराब का कारोबार करते हैं. उन्हें ईडी ने 6 मई, 2023 को छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

इन दोषियों की अपील पर फैसला
जग्गी हत्याकांड में दोषी: अभय गोयल, याह्या ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रवींद्र सिंह, रवींद्र सिंह , लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येन्द्र सिंह, शिवेन्द्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौड़, संजय सिंह कुशवाह, राकेश कुमार शर्मा, (मृतक), विक्रम शर्मा, जाबवंत, विश्वनाथ राजभर की ओर से अपील दायर की गई थी।

छत्तिसगढ न्यूज डेस्क।।

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