छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भारतीय स्टेट बैंक की लापरवाही के कारण भगवत प्रसाद चंद्रा के खाते से बिना उनकी जानकारी के 16 बार में 1.33 लाख रुपये से ज्यादा निकाल लिए गए. इस मामले में राज्य उपभोक्ता फोरम ने बैंक को दोषी माना है और ग्राहक को 45 दिन के भीतर 1 लाख 33 हजार 890 रुपये का भुगतान करने का फैसला सुनाया है.
साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए 4000 रुपये देने के आदेश दिए हैं। फोरम ने 27 जुलाई 2023 से भुगतान तिथि तक 6 फीसदी ब्याज (सालाना) की दर से पैसे लौटाने को कहा है.
भारतीय स्टेट बैंक की डभरा शाखा के ग्राहक भागवत प्रसाद चंद्रा ने पैसे कटने की शिकायत बैंक से की थी. बैंक की सलाह पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिस पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर चांपा में शिकायत दर्ज कर मुआवजे की मांग की थी।
बैंक ने ये दलील पेश की थी
मामला जिला आयोग तक पहुंचने के बाद स्टेट बैंक ने अपने बचाव में कहा था कि खाताधारक का आधार नंबर और मोबाइल नंबर उसके खाते से लिंक था. खाताधारक की राशि मोबाइल के जरिए ग्राहक सेवा केंद्र से निकाली गई है। बैंक ने बताया कि मोबाइल नंबर खाताधारक के भाई का है।
रायपुर न्यूज़ डेस्क !!!