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Raipur में उड़ने वाली गिलहरी और भारतीय विशाल गिलहरी का शिकार करने के मामले में वन विभाग की एंटी पोचिंग टीम ने पांच शिकारियों को पकड़ा

में उड़ने वाली गिलहरी और भारतीय विशाल गिलहरी का शिकार करने के मामले में वन विभाग की एंटी पोचिंग टीम ने पांच शिकारियों को पकड़ा

रायपुर न्यूज डेस्क।।  वन विभाग की शिकार विरोधी टीम ने सीतांडी रिजर्व वन क्षेत्र के रिसगांव जंगल में उड़न गिलहरी और भारतीय विशाल गिलहरी का अवैध शिकार करने के आरोप में पांच शिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रात के अंधेरे में प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से गिलहरियों का शिकार किया.

ये शिकारी कुत्तों की मदद से शिकार करने में माहिर हैं
पकड़े गए आरोपियों में धनसाय गोंड, सुरेंद्र गोंड, थानेश्वर गोंड, राजमन गोंड ग्राम बुदरा बेलरगांव के हैं और आरोपी अरुण गोंड कोंडागांव जिले के ग्राम उरीद का रहने वाला है। वे कुत्तों की मदद से हिरण, खरगोश और जंगली सूअर का शिकार करने में माहिर हैं। इनके पास से जंगली जानवरों के अवशेष, सींग आदि मिले हैं। आरोपी के ठिकाने से भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी बरामद की गई है. आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई. एक अपराध मामले में सभी आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिविल कोर्ट, सिटी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

गश्ती दल ने पीछा कर उसे पकड़ लिया
सोमवार शाम 7.30 बजे रिसगांव का वन अमला जिप्सी से रात्रि निगरानी के लिए निकला। अमला खल्लारी सालेभाथ से थोथाजरिया गांव से गाताबाहरा होते हुए एकावरी पहुंचा। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे दो मोटरसाइकिल में तीन-तीन लोग लिखमा से तगरीडोंगरी की ओर जाते दिखे।

गुलेल और टॉर्च पुनः प्राप्त करें
जब गश्ती दल ने उनका पीछा कर उन्हें रोका तो उनके पीछे बैठे मोटरसाइकिल सवार भाग निकले। पूछताछ के दौरान, आरोपी बाइकर्स धनसे और अरुण ने तीन अन्य साथियों के साथ प्रशिक्षित पालतू कुत्तों की मदद से उड़ने वाली गिलहरियों और भारतीय विशाल गिलहरियों का शिकार करने की बात कबूल की। उसके पास से दो गुलेल और एक बड़ी टॉर्च बरामद हुई।

तीन साल तक की सज़ा हो सकती है
ग्राम बुदरा धमतरी के फरार आरोपी सुरेंद्र गोंड़ के घर की तलाशी के दौरान दो हिरण के सींग, एक जंगली सूअर का दांत, एक साही का पंख, खरगोश का जाल, छाल और सागौन का चिरान मिला। उड़ने वाली गिलहरी यानी भारतीय विशाल गिलहरी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके शिकार के लिए न्यूनतम तीन साल और अधिकतम सात साल की जेल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना है।

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