रायपुर न्यूज डेस्क।। शहर में न्यूड वीडियो वायरल करने के नाम पर पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। इस मामले में कोतवाली थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पैसे ऐंठने वाले दो जालसाजों को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई थी.
जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 19 जूनापारा निवासी बिजेंद्र कुमार यादव (72 वर्ष) ने 3 जुलाई 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 21 मई 2023 को रात 8 बजे उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल आई, जिसे उन्होंने किसी परिचित का कॉल समझकर उठा लिया.
वीडियो कॉल में एक लड़की नग्न अवस्था में दिखी. आवेदक ने तुरंत कॉल काट दी, लेकिन इसके बाद लड़की ने स्क्रीनशॉट लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवती ने उससे 50 हजार रुपये की मांग की. आवेदक ने पैसे नहीं भेजे, लेकिन बाद में उसे अलग-अलग मोबाइल नंबरों से धमकी भरे कॉल और मैसेज आने लगे।
इन धमकियों से घबराकर उन्होंने विभिन्न बैंक खातों में कुल 31,24,514 रुपये ट्रांसफर कर दिए। रिपोर्ट के आधार पर बैकुंठपुर थाने में आईपीसी की धारा 388, 420 के तहत मामला दर्ज किया गया. और धारा 66(सी) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. यहां भी क्लिक करें: 'जज साहब, मेरी बेटी अपने मामा से शादी करना चाहती है'... पिता की शिकायत पर एमपी हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
यूपी-हरियाणा से जुड़े तार
मामले की जांच के दौरान आरोपियों की पहचान हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से की गई। पुलिस ने 20 अगस्त 2023 को आरोपी किशन कुमार (32 वर्ष) निवासी बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा और नीरज कुमार (34 वर्ष) निवासी लालकुआं, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया.
दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने 30 नवंबर 2024 को आरोपी किशन कुमार और नीरज कुमार को दोषी ठहराया, जिसमें अदालत ने आरोपियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
छत्तिसगढ न्यूज डेस्क।।

