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Raipur कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस के लिए अब 9 प्रतिशत भूखंड या आवास आरक्षित, सरकार ने किया कॉलोनाइजर एक्ट में बदलाव
 

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छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क,  राज्य सरकार ने कॉलोनाइजर एक्ट में बदलाव किया है. जारी अधिसूचना में आर्थिक रुप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वालों के लिए आरक्षित जमीन और मकान के मापदंड में बदलाव किया है. जारी अधिसूचना में लिखा है कि नगरीय निकायों की सीमाओं के अंदर प्रस्तावित प्रत्येक आवासीय कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा विकसित भूखंडों, निर्मित आवासों, प्रकोष्ठों की संख्या का कम से कम 9 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाएगा. संशोधित एक्ट के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विकसित भूखंड 35 से 50 वर्गमीटर, निर्मित आवास, प्रकोष्ठ में 30 से 45 वर्गमीटर तक का प्रावधान किया गया है. इसी तरह निम्न आय वर्ग के लिए विकसित भूखंड 60 से 100 वर्गमीटर, निर्मित आवास, प्रकोष्ठ में 50 से 90 वर्गमीटर तक का प्रावधान रखा गया है. साथ ही प्रस्तावित वैकल्पिक स्थल में विकसित भूखंड, निर्मित आवास, प्रकोष्ठ यथास्थिति का कुल मूल्य आवासीय कॉलोनी के विकसित भूखंड, निर्मित आवास, प्रकोष्ठ के कुल मूल्य का 9 प्रतिशत होना चाहिए.
ये सुविधाएं जरूरी

आवासीय कॉलोनी की सीमा से 3 किमी से अनधिक त्रिज्य दूरी के भीतर होनी चाहिए. साथ ही प्रस्तावित वैकल्पिक स्थल मास्टर प्लान के अनुसार भू-उपयोग आवासीय होना चाहिए एवं पहुंच मार्ग के साथ होना चाहिए. संशोधित एक्ट के अनुसार प्रत्येक आवासीय इकाई, प्रकोष्ठ में नल-जल प्रदाय सुविधा तथा भूमिगत अशुद्ध सीवर जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए. प्रत्येक आवासीय इकाई, प्रकोष्ठ में कम से कम एक शौचालय होना चाहिए.

रायपुर न्यूज़ डेस्क !!!

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