जम्मू कश्मीर न्यूज़ डेस्क, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को दी गई जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई नहीं की।
न्यायमूर्ति संजय धर के आदेश में कहा गया, ''समय की कमी के कारण आज मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।'' अब, याचिका 20 अप्रैल, 2024 को सूचीबद्ध की गई है।
पुलवामा न्यूज़ डेस्क!!!