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Pratapgarh नाबालिग के साथ छेड़खानी में दोषियों को चार साल की कैद

Motihari तुरकौलिया में 9वीं की छात्रा से की छेड़खानी, केस

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी की कोर्ट ने नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोप में दोषी पाते हुए जेठवारा के सलमान व इकबाल चार-चार वर्ष के कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसकी मानसिक आघात के लिए प्रदान की जाएगी. वादी मुकदमा के अनुसार 24 जून 15 की शाम उसकी नाबालिग लड़की (पीड़िता) बाजार से सामान खरीद कर घर आ रही थी. घर पहुंचने से पहले रास्ते में सलमान, इकबाल व नौशाद ने उसे रोक लिया. आरोपितों ने उसके साथ अश्लील हरकत की, अपशब्दों का प्रयोग किया. घर पहुंच कर पीड़िता ने दरवाजा बंद कर लिया तो आरोपितों ने गालियां देते हुए धमकी दी. पुलिस ने विवेचना के उपरांत सलमान व इकबाल के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया. कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की.

बाइक की टक्कर से युवक घायल

स्थानीय थाना क्षेत्र के रैवी रजानीपुर गांव निवासी संजीव वर्मा (25)  दोपहर बाइक से घरेलू सामान की खरीदारी करने महराजगंज बभनी गया था. लौटते समय पूरे परमेश्वर गांव के सामने पहुंचा तो सामने से आ रहे बाइक सवार की संजीव की बाइक मे टक्कर हो गई. इसमें वह जख्मी हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से घायल संजीव को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार जख्मी

स्थानीय थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी राम अवध (45)  को किसी काम से अमेठी गए थे.

लौटते समय अंतू थाना क्षेत्र के लोहिया नगर के समीप बोलेरो की टक्कर से वह घायल हो गए. बोलेरो का चालक भाग निकला. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सड़वा चंडिका भेजा गया.

 

प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क

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