बिहार न्यूज़ डेस्क हाईकोर्ट के दो महिला वकीलों के साथ हुई लूटपाट के मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पटना सिटी एसपी मध्य को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि जब वकील का केस दर्ज नहीं हो रहा तो आम जनता के बारे में क्या कहा जाए. क्या, सीसीटीवी फुटेज देखकर ही प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. कोर्ट ने एसपी को घटना के संबंध में पूरी रिपोर्ट देने का आदेश दिया.
सुबह साढ़े दस बजे हाईकोर्ट की दर्जनों महिला वकील मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुईं. बिहार फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर की पदधारक एक महिला वकील ने कोर्ट को बताया कि ऑटो से अपनी तीन वर्षीय बच्ची के साथ जा रही महिला वकील के साथ बिहार संग्राहलय के समीप ऑटो सवार अपराधियों ने चेन व कान की बाली, नगद और मोबाइल देने को कहा. इंकार पर बच्ची का गला दबाने की धमकी दी. बच्ची की जान बचने के लिए जेवरात और नगद व मोबाइल दे दिया. इसके बाद अपराधी मां-बेटी को ऑटो से उतारकर भाग गए. पास खड़ी महिला ट्रफिक पुलिस ने कहा कि यह मामला पुलिस का है. कोतवाली थाना गईं तो वहां दारोगा ने कहा कि घटना के वक्त चिल्लाई क्यों नहीं? सीसीटीवी फुटेज देखने को गांधी मैदान भेज दिया गया. दो घंटे तक इंतजार के बाद भी फुटेज नहीं दखाया गया. पुलिस ने कहा कि सर्वर डाउन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है
घटना के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश
महिला वकीलों ने कोर्ट को बताया कि दूसरी घटना जगदेव पथ बेली रोड की है, जिस ऑटो में महिला वकील सवार थीं आगे जाकर उस ऑटो के चालक ने सीट से ज्यादा महिला सवारी चढ़ा ली. महिलाएं जूते-चप्पल से महिला वकील का पैर कुचलने लगी. इसी बीच एक महिला सवारी ने गले से चेन निकाल ली. कोर्ट ने महाधिवक्ता को घटना के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया. साथ ही एसपी को उपस्थित होने को कहा. दोपहर बाद सिटी एसपी मध्य वैभव शर्मा कोर्ट में उपस्थित हुए. महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि केस दर्ज कर कर लिया गया है. कोर्ट ने कहा कि केस कब दर्ज हुआ. सोमवार को पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें.
पटना न्यूज़ डेस्क