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Patna  औपबंधिक जमानत पर छूटे अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने पर अफसर तलब
 

Patna  औपबंधिक जमानत पर छूटे अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने पर अफसर तलब


बिहार न्यूज़ डेस्क पटना उच्च न्यायालय ने कई वर्षों के बाद भी अनंतिम जमानत पर रिहा हुए आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर पटना पुलिस को फटकार लगाई है और पटना एसएसपी के साथ एएसपी पटना सिटी और आगमकुआं थाना प्रभारी को अगली तिथि पर पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ किया कि अगर अगली तारीख तक कोर्ट फिजिकल नहीं होता है तो सभी अधिकारी वर्चुअल मौजूद रहें.

कोर्ट ने आदेश की कॉपी डीजीपी के साथ मुख्य सचिव व आईजी मुख्यालय व पटना एसएसपी को भेजने का आदेश दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया। उल्लेखनीय है कि पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध की रस्म निभाने के लिए अनंतिम जमानत ली गई थी। लेकिन अनंतिम जमानत पूरी होने के बाद भी आरोपी ने निचली अदालत में सरेंडर नहीं किया तो कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की. तब अगमकुआं थाना प्रभारी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरोपी के पिता जीवित हैं और उनकी मां की कई साल पहले मौत हो चुकी है. इतना ही नहीं आरोपी का कोई छोटा भाई भी नहीं है। पिछले कई सालों से पिता और पुत्र के बीच कोई संबंध नहीं है। इन सब बातों की जानकारी होने के बावजूद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है।

गौरतलब है कि महात्मा गांधी नगर, कांटी फैक्ट्री रोड निवासी प्रेम साहनी फतुहा थाना मामला संख्या 164/2014 में आरोपी होने के कारण जेल में बंद था. 18 जुलाई 2018 को, उनके छोटे भाई विजय साहनी की ओर से उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें अदालत को बताया गया था कि उनके पिता की मृत्यु 10 जुलाई 2018 को हुई थी। हिंदू धर्म के अनुसार, सबसे बड़ा पुत्र पिता का श्राद्ध समारोह करता है। . इसलिए कोर्ट से अनुरोध किया गया कि श्राद्ध समारोह में शामिल होने के लिए अनंतिम जमानत दी जाए। अदालत ने अगमकुआं थाना प्रभारी को अस्थाई जमानत देते हुए आरोपियों पर नजर रखने के लिए एक पुलिस कर्मी तैनात करने का आदेश दिया.


पटना  न्यूज़ डेस्क
 

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