बिहार न्यूज़ डेस्क लाइसेंसी हथियार का प्रदर्शन करने पर केस दर्ज होगा. इसके अलावा हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा. चुनाव को लेकर पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है. लाइसेंसधारी हथियार लेकर चल सकते हैं, लेकिन उसके प्रदर्शन पर रोक है.
झुंड में हथियार लेकर चलना भी गैरकानूनी है. डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा के मुताबिक लाइसेंसधारी सत्यापन करवाने के बाद शस्त्रत्त् रख सकते हैं. उसे साथ लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन उन्हें हथियार का प्रदर्शन नहीं करना होगा.
अगर किसी ने नियम-कानून का उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. पटना जिले में आठ हजार 1 लाइसेंसी शस्त्रत्त्धारक हैं. उन्हें अपने स्थानीय थानों में हथियारों का सत्यापन कराना था.
अब तक 12 सौ 48 लोगों ने हथियारों का सत्यापन नहीं कराया है. अब तक 7003 लाइसेंसी हथियारधारकों ने यह प्रकिया पूरी की है. ऐसा भी हो सकता है कि बाकी लोगों ने दूसरे जिलों में हथियारों का सत्यापन कराया हो. इस प्रकिया को पूरा नहीं करने वालों के हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. अब तक 67 लोगों का आर्म्स लाइसेंस रद्द किया जा चुका है. जनवरी से तक 0 अवैध हथियार और 13 सौ कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं. सात लोगों के शस्त्रत्त् जमा कराए गए.
चार अपराधियों के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव
सीसीए (क्राइम कंट्रोल एक्ट) की धारा 12 की उपधारा दो के तहत जेल में बंद चार कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजा है. पटना पुलिस ने आठ हजार आठ सौ 39 गुंडों की पंजी तैयार की है. सीसीए तीन के तहत 304 पेशेवर अपराधियों को तड़ीपार करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिया गया है. गौरतलब है कि 13 हजार 4 असामाजिक तत्वों को सीआरपीसी की धारा 107 के तहत नोटिस भेजा गया था.
पटना न्यूज़ डेस्क