बिहार न्यूज़ डेस्क पटना हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जमीन की जमाबंदी रद्द होने के बाद अपर समाहर्ता भू-धारी को बेदखल नहीं कर सकते. कोर्ट ने कानून के तहत बेदखल करने की शक्ति को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया. बिहार दाखिल-खारिज कानून 20 की धारा 9(1) के उस प्रावधानों को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया, जिसके तहत भू-धारी की जमीन की जमाबंदी रद्द होने के बाद अपर समाहर्ता को भू-धारी को जमीन से बेदखल करने की शक्ति मिली हुई थी.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने रामवतार लखोटिया की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह अहम फैसला दिया. आवेदक की ओर से अधिवक्ता गौतम केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि जमीन की जमाबंदी को रद्द करने की शक्ति संविधान के सातवीं अनुसूची के तहत है.
किसी अचल संपत्ति (जमीन) पर दखल - कब्जे से जुड़े हित एवं अधिकार पर कोई अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल सक्षम न्यायालय (सिविल कोर्ट) को है . भू - धारी का किसी जमीन पर कितना सही हक वो हकियत है इसको निर्णय किए बिना ही किसी भू धारी को जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है. केवल जमाबंदी रद्द होने पर किसी भू- धारी की हकीयत (टाइटल) के बारे में फैसला नहीं ले सकती. कोर्ट ने इस कानून को संवैधानिक करार देते हुए अर्जी को मंजूर कर लिया.
पिता के अस्पताल में भर्ती होने की बात कह ठगे
साइबर अपराधियों ने एक छात्रा को कॉल कर उसके पिता के अस्पताल में भर्ती होने की बात कही और 37 हजार रुपये ठग लिये. उत्तरप्रदेश के बलिया की रहने वाली छात्रा ने बुद्धा कॉलोनी थाने में केस दर्ज करवाया है. छात्रा के मोबाइल पर साइबर ठगों ने कॉल की थी.
निगम टीम पर मिर्ची पाउडर फेंकने में दो भाई धराये
अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर मिर्ची पाउडर फेंकने के आरोप में बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस ने होटल चलाने वाले दो भाइयों संतोष और रंतोष को गिरफ्तार कर लिया है. निगम की टीम बोरिंग कैनाल रोड में अतिक्रमण हटाने गई थी. उसी जगह दोनों भाई होटल चलाते हैं.
पटना न्यूज़ डेस्क