
बिहार न्यूज़ डेस्क राज्य में वर्ष 2010 के पहली अप्रैल के पूर्व इंदिरा आवास योजना के तहत राज्य के जिन गरीबों को आवास की स्वीकृति दी गई थी तथा संबंधित व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होंगे, तभी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना का लाभ मिलेगा.
राज्य सरकार ऐसे लाभुकों के अपूर्ण पड़े घर के निर्माण के लिए दो किस्तों में 50 हजार रुपए देगी. पहली किस्त 40 हजार रुपए की होगी जबकि दूसरी 10 हजार रुपए की. पहली किस्त के दो से तीन माह में आवास का निर्माण पूर्ण कर लेना होगा. इस अवधि में निर्माण पूर्ण नहीं होने पर राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इन तबकों के अपूर्ण आवास वाले लाभुकों की पहचान के लिए सर्वे कराने का निर्देश दिया है. वहीं विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद मंडल द्वारा सभी डीएम व डीडीसी को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत गाइडलाइन भी भेज दिया गया है. आयकर देने वाले, व्यवसाय करने वाले परिवार, लैंड लाइन फोन या फ्रिज, ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि वाले परिवारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
योग्य लाभुकों की सूची ग्राम सभा अनुमोदित करेगी.
पटना न्यूज़ डेस्क