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Patna  30 शिक्षकों को चार साल से पैसा नहीं मिला शिक्षा के प्रधान सचिव का वेतन रोकें : कोर्ट
 

Patna  30 शिक्षकों को चार साल से पैसा नहीं मिला शिक्षा के प्रधान सचिव का वेतन रोकें : कोर्ट


बिहार न्यूज़ डेस्क वैशाली के 30 प्रखंड शिक्षकों की नियुक्ति के चार साल बाद भी वेतन नहीं मिलने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. साथ ही वित्त विभाग के सचिव को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव समेत जिले के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के वेतन का भुगतान अगले आदेश तक रोकने के आदेश दिए हैं.न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने उमेश कुमार सुमन और अन्य की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. वैशाली के इन प्रखंड शिक्षकों से लगातार चार साल से काम कराया जा रहा है. कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2008 में शिक्षक नियोजन के रिक्त पदों के आलोक में जिला शिक्षक प्राधिकरण के आदेश पर 2018 में इन शिक्षकों को प्रखंड शिक्षकों के पद पर नियुक्त किया गया था.

नियुक्ति के बाद ये सभी शिक्षक लगातार कार्यरत थे, लेकिन जब भी वेतन देने की बारी आई तो शिक्षा विभाग ने उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा करते हुए वेतन रोक दिया. अदालत को बताया गया कि पिछले साल नवंबर में ही उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया था कि नियुक्ति के बाद वेतन पर योग्यता को रोकना अनुचित है. शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाने की बजाय उन्हें सेवा के दौरान ही अपनी योग्यता को अपग्रेड करने का मौका दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने विभाग को इस दिशा में ठोस कदम उठाने का भी निर्देश दिया था।छह माह बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा न तो कोई ठोस कदम उठाया गया और न ही शिक्षकों को वेतन दिया गया. मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

पटना  न्यूज़ डेस्क
 

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