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Patna  सख्ती 4563 निजी स्कूल यू डायस से पंजीकृत नहीं, होंगे बंद

Bhopal आज से स्कूल-कॉलेजों में फायर सेफ्टी सिस्टम का ऑडिट होगा

बिहार न्यूज़ डेस्क  यू-डायस से पंजीकृत नहीं करने वाले निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है. शिक्षा विभाग के निर्देश पर सभी जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूलों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है. पहले चरण में राज्य के 4563 निजी स्कूलों को नोटिस किया गया है. इन स्कूलों ने अभी तक यू-डायस में पंजीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है. इसमें पटना जिला के 0 

सभी डीईओ को ऐसे स्कूल पर कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने अभी तक यू-डायस पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है. ऐसे निजी स्कूलों को बंद करने को निर्देश दिया गया है.

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार देशभर के हर स्कूल को यू-डायस नंबर लेना अनिवार्य है. बिना यू-डायस नंबर के स्कूल नहीं चल सकता है. लेकिन बिहार की बात करें तो हजारों निजी स्कूल अभी भी बिना यू-डायस नंबर के चल रहा है.

25 फीसदी गरीब बच्चों के दाखिले से चाहते हैं बचना

यू-डायस से एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद स्कूल को राज्य सरकार के नियमानुसार चलना है. ऐसे स्कूल को फिर 25 फीसदी गरीब बच्चों का दाखिला लेना होगा. राज्य सरकार के नियम के अंतर्गत रहना होगा. इन कारणों से निजी स्कूल यू-डायस में पंजीकरण से बचना चाहते हैं. स्कूल की गलती का खामियाजा अभिभावक और उनके बच्चे भुगतते हैं. क्योंकि ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला अन्य स्कूलों में नहीं हो पाता है.

 

 

पटना  न्यूज़ डेस्क

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