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Noida  ऊंची बोली लगाकर भूखंड न लेने पर पंजीकरण राशि जब्त होगी

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उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  भविष्य में आने वाली आवासीय भूखंड योजना की नीलामी में अप्रत्याशित रूप से ऊंची बोली लगाने वालों की पूरी पंजीकरण राशि जब्त होगी. ऐसे में आवेदकों को सोच समझकर बोली लगानी होगी, वरना आर्थिक रूप से अधिक नुकसान हो जाएगा. हालांकि, इस साल लॉन्च हो चुकी भूखंड योजना में ऊंची बोली लगाने वाले आवेदकों की सिर्फ 25 प्रतिशत पंजीकरण राशि ही कटेगी.

इस साल 25 जनवरी को नोएडा प्राधिकरण आवासीय भूखंड योजना लेकर आया था. इसमें फरवरी तक लोगों से आवेदन मांगे गए थे. मार्च महीने में भूखंड आवंटित करने के लिए ऑनलाइन बोली की प्रक्रिया की गई. इस प्रक्रिया में करीब 40 ऐसे आवेदक सामने आए, जिन्होंने अप्रत्याशित रूप में कीमत से कहीं अधिक बोली लगाई. महत्वपूर्ण बात यह है कि बोली लगाने के बाद भूखंड लेने की बारी आई तो वह पीछे हट गए. आवेदन करते समय भूखंड के कुल कीमत का 10 प्रतिशत हिस्सा पंजीकरण राशि के रूप में जमा होता है. प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में ऊंची बोली लगाने वाले 40 आवेदकों की पंजीकरण राशि में 25 प्रतिशत काटकर बाकी 75 प्रतिशत राशि रिफंड कर दी जाएगी. यह नियम सिर्फ आ चुकी भूखंड योजना पर ही लागू होगा. आने वाले समय में जो भी भूखंड योजना आएगी, उसमें जो भी अप्रत्याशित बोली लगाएगा उसकी पूरी पंजीकरण राशि जब्त हो जाएगी.

आवंटन रेट पर संपत्ति की रजिस्ट्री शुरू

नोएडा प्राधिकरण के आवंटन रेट निबंधन विभाग में भी लागू हो गए हैं. ऐसे में प्राधिकरण के आवंटन रेट पर संपत्ति की रजिस्ट्री होनी शुरू हो गई है. नए सिरे से संपत्ति के सर्किल रेट तय करने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होगी. प्राधिकरण सिर्फ शहरी क्षेत्र के आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत, व्यावसायिक आदि संपत्ति के रेट तय करता है. गांवों के सर्किल रेट निबंधन विभाग तय करता है.

करीब एक सप्ताह पहले नोएडा प्राधिकरण में नए आवंटन रेट लागू हो गए थे. पिछले महीने हुई बोर्ड बैठक में करीब छह प्रतिशत रेट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई थी. गांवों के सर्किल रेट को लेकर सर्वे का काम पूरा हो चुका है.

प्रस्तावित दर भी तैयार कर ली गई हैं. इसको अंतिम रूप देने के लिए एक बार और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होगी. यह होगी. इसमें गांवों के नए सर्किल रेट लागू करने पर विचार किया जाएगा. अगर बैठक में प्रस्तावित सर्किल रेट पर सहमति बन जाती है तो इनको आपत्ति के लिए जारी कर दिया जाएगा. आपत्ति देने के लिए लोगों को कम से कम एक सप्ताह और अधिकतम  दिन जा सकते हैं.

 

 

नोएडा न्यूज़ डेस्क

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