उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क जिले में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की रफ्तार धीमी हो गई है. वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कम ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हुए थे. उसके बाद भी यह संख्या कम बनी हुई है. यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस 45 दिन से तीन माह के लिए निलंबित किया जाता है. इस दौरान चालक से वाहन चलाने का अधिकार छिन जाता है.
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में 222 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए थे. 2022-23 में 213 और 2023-24 में 166 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किया गया था. इस साल मई, जून और जुलाई में 32 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.
परिवहन विभाग के अनुसार प्रवर्तन टीम और यातायात पुलिस की संस्तुति पर डीएल निलंबित किए जाते हैं. इस दौरान चालक से कम से कम 45 दिन और अधिकतम तीन माह के लिए वाहन चलाने का अधिकार छिन जाता है. एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने कहा कि जितने चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की संबंधित विभागों से सूची मिलती, उतने पर ही कार्रवाई की जाती है. यदि अधिक चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की सूची मिलेगी तो यह संख्या बढ़ जाएगी.
छह नियमों के उल्लंघन पर निलंबित किए जाते हैं डीएल: परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छह नियमों के उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाते हैं. इसमें तेज गति में वाहन चलाना, गलत दिशा में और मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाना, नशे में वाहन चलाना, लाल बत्ती का उल्लंघन और वाहन में क्षमता से अधिक सामान ढोने के कारण ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई होती है. नियम के मुताबिक 45 दिन से तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाते हैं, हालांकि ज्यादातर डीएल 45 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं. इस दौरान चालक से वाहन चलाने का अधिकार छिन जाता है. यदि वह वाहन चलाता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. दो बार निलंबित होने के बाद तीसरी बार यातायात और परिवहन नियमों का उल्लंघन करने का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है.
ऑनलाइन निलंबित करने की है व्यवस्था
परिवहन विभाग के अनुसार नियमों की अवहेलना पर चालक को परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस जमा करना होता है. यदि चालक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जमा करता है तो ऑनलाइन यह प्रक्रिया की जाती है. एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने कहा कि निजी वाहन को व्यवसायिक में दौड़ाने या व्यवसायिक गाड़ियों में कमियां मिलने पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिए जाते हैं. यह प्रक्रिया ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की श्रेणी में नहीं आती है. कमियां दूर करने और जुर्माना जमा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस चालक को लौटा दिया जाता है.
नोएडा न्यूज़ डेस्क