उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क जिला प्रशासन के भूगर्भ जल विभाग ने नोटिस के बाद भी बोरवेल बंद न करने पर छह परियोजनाओं के खिलाफ 35 लाख रुपये जुर्माना लगाया. साथ ही पुराना जुर्माना जमा न करने पर एक बिल्डर के जुर्माने की राशि को दोगुनी कर दी.
भूगर्भ जल विभाग की हाइड्रोलोजिस्ट अंकिता राय ने बताया कि अवैध रूप से भूजल दोहन करने पर सेक्टर-4 यूनिएक्सल डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बिल्डर पर पूर्व में पांच लाख का जुर्माना लगा था, लेकिन कार्रवाई के बाद भी न तो बिल्डर ने बोरवेल बंद किया और न ही जुर्माना जमा किया. इसके कारण यह राशि बढ़ाकर दस लाख कर दी गई. वहीं, सेक्टर-4 में ही बौनट्री अटायर, सेक्टर-3 स्थित जैम विजन टेक लिमिटेड, किंग पेस इनफॉरमेशन प्राइवेट लिमिटेड, मदरसन प्राइवेट लिमिटेड पर पांच-पांच लाख का जुर्माना लगाया गया. पारस एवेन्यू 129 पर निर्जलीकरण का दोषी पाए जाने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इन सभी बिल्डर प्रोजेक्ट को जल्द जुर्माना जमा कर एनओसी लेने के आदेश दिए गए हैं.
सोसाइटी प्रबंधन को 13 लाख देने होंगे
बिना चिमनी के जनरेटर सेट चलाने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रेनो वेस्ट स्थित सुपरटेक इको विलेज-2 सोसाइटी प्रबंधन पर 13.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
यह कार्रवाई विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी ने की. विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से मिली शिकायत पर संज्ञान लिया है. विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी डीके गुप्ता ने बताया कि बीते माह 10 जून को सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत मिली थी कि सुपरटेक इकोविलेज-2 में बिना चिमनी के जनरेटर सेट्स चलाए जाने पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
नोएडा न्यूज़ डेस्क